कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण देशभर में लॉकडाउन है. इस बीच केंद्र सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई तरह के पैकेज का ऐलान किया है. 12 मई को पीएम मोदी ने कुल 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बारे में बताया था. अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अलग-अलग सेक्टर में मिले राहत पैकेज के बारे में विस्तार से बता रही हैं.
अब रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर की गई. TDS,TCS में 25% की छूट का भी ऐलान किया गया है.
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ये रहा पूरा ब्योरा
- टीडीएस/टीसीएस में राहत -25% की कटौती
- इससे 50,000 करोड़ लोगों के पास बचेगा
- कल से 31 मार्च 2021 तक ये छूट लागू रहेगी
- नॉन सैलरीड के लिए 100 टीडीएस बनता था तो 75 रूपए ही देने होंगे
टैक्स को लेकर छूट
- सरकार सभी बकाया टैक्स रिफंड तुरंत देगी-नॉन कॉरपोरेट
- 2019-2020 का रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी
- 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर की गई है
- टैक्स ऑडिट को 30 सितंबर के बजाय 31 अक्टूबर 2020 तक
असेसमेंट डेट में छूट
- 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020
- जिनकी जेट 31 मार्च 2021 को खत्म हो रही है उसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2021
- विवाद से विश्वास स्कीम को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया गया
- इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी होगी
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