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मनमाना कैंसेलेशन चार्ज होगा खत्म, आ गया हवाई यात्री चार्टर ड्राफ्ट

हवाई यात्रियों के लिए पैसेंजर चार्टर की हर खास बातें

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हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है. अब जल्द ही फ्लाइट टिकट कैंसल, देरी होने और रिफंड से जुड़ी कई दिक्कतों से निजात मिल सकती है. सभी एयरलाइंस की भी जवाबदेही तय होगी जिससे वो यात्रियों पर मनमाने नियम न लाद सकें.

विमानन मंत्री जयंत सिन्हा ने हवाई पैसेंजर चार्टर का ड्रॉफ्ट लोगों के विचार जानने के लिए सामने रखा है. इसमें लोगों से चार्टर के लिए कई बातों पर सलाह मांगी गई है. सभी पक्षों से चर्चा बाद कैबिनेट की मंजूरी के बाद एयर पैसेंजर चार्टर लागू कर दिया जाएगा.
  • विमानन मंत्रालय ने पैसेंजर चार्टर का जो ड्राफ्ट जारी किया है उसमें इस बात के नियम भी बनेंगे कि कितनी देर पहले टिकट कैंसल कराने में कितनी रकम वापस मिलेगी या किस उड़ान में जगह मिलेगी.
  • ड्रॉफ्ट चार्टर के मुताबिक अगर कोई पैसेंजर टिकट बुकिंग के 24 घंटे के अंदर उसे कैंसल कराता है तो 96 घंटे बाद उसी एयरलाइंस की किसी भी उड़ान में बिना कोई चार्ज के जगह देनी होगी.
  • सरकार का दावा है कि चार्टर लागू होने के बाद हवाई यात्रियों के अधिकार बढ़ जाएंगे और उन्हें एयरलाइंस की मनमानियों का शिकार नहीं होना पड़ेगा.
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  • फ्लाइट रद्द होने पर क्या होगा

अगर यात्री को फ्लाइट रद्द होने की जानकारी उड़ान के दिन से दो हफ्ते से कम या 24 घंटे के भीतर दी जाती है. तो एयरलाइंस की तरफ से उस फ्लाइट के तय समय से दो घंटे के भीतर किसी दूसरे फ्लाइट में टिकट मुहैया कराई जाएगी. या फिर यात्री को टिकट के पैसे वापस मिलेंगे.

  • फ्लाइट देरी होने पर

अगर एयरलाइंस कंपनी की तरफ से फ्लाइट देरी होने के बारे में 24 घंटे पहले यात्री को सूचित किया जाता है. और फ्लाइट 4 घंटों से अधिक देर हो जाती है तो एयरलाइंस की तरफ से टिकट के पूरे पैसे वापस करने का विकल्प देना होगा.

  • कागज रहित बोर्डिंग की सुविधा

सरकार अपनी बायोमैट्रिक बेस्ड ‘डिजी - यात्रा ' पहल के तहत यात्रियों का एक खास आईडी उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम कर रही है. इसके लिए यात्रियों को सरकार के एयरसेवा - दो पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाते हुए कागजरहित सेवाओं के लिए ‘डिजी - यात्रा ' आईडी के लिए आवेदन करना होगा

  • कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने पर

कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने पर भी कंपनियों को हर्जाना देगा होगा. अगर तीन-चार घंटे देरी की वजह से कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो जाए तो उस स्थिति में 5000 रुपये, जबकि 4 से 12 घंटे लेट होने पर 10 हजार रुपये और 12 घंटे से अधिक लेट होने की वजह से कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने पर 20 हजार रुपये का हर्जाना एयरलाइंस कंपनी की तरफ से यात्रियों को देना होगा.

  • टिकट पर रिफंड

अगर फ्लाइट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर यात्री टिकट कैंसल कर देते हैं तो उन्हें इसके लिए कोई कैंसलेशन चार्ज नहीं देना होगा. इसके अलावा यात्रा समय से 96 घंटे पहले तक टिकट कैंसल करने पर भी कोई चार्ज नहीं देना होगा.

  • वाई-फाई की सुविधा

प्लेन के उड़ान भरने और फ्लाइट मोड पर निजी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रखने पर कंपनी की तरफ से इंटरनेट सुविधा मुहैया कराई जाए. 3000 मीटर की ऊंचाई पर मोबाइल इस्तेमाल करने की सुविधा दी जाए.

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