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ITR न फाइल करने पर देना होगा ज्यादा TDS, जानें नए नियम

TDS Rules: सीबीडीटी के अनुसार आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है.

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Income Tax Return: टीडीएस के नए नियम बदलावों के साथ 1 जुलाई से लागू होने जा रहे है. अगर आपने अभी तक Income Tax रिटर्न फाइल नहीं की तो बिना समय गवाए फाइल कर लें. Income Tax के नियमों के मुताबिक अगर आपने 30 जून तक रिटर्न नहीं भरा तो 1 जुलाई के बाद आपको ज्यदा TDS चुकाना पड़ेगा.

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सरकार ने इसी के चलते Income Tax रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाया है. पहले ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी अब लेकिन यह तारीख आगे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है.

वह करदाता जिन्होंने पिछले 2 सालों से रिटर्न फाइल नहीं की है और पिछले दोनों साल टीडीएस या टीसीएस 50,000 रुपये से अधिक था, ऐसे मामलों में इस साल से 1 जुलाई 2021 से TDS मौजूदा दर का दोगुना या 5 फीसदी, जो भी अधिक होगा काटा जाएगा.

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इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 206AB के तहत यह नए प्रावधान लागू किए गए हैं. लेकिन यह नियम सेक्शन 192 के तहत सैलरी, 192A के तहत कर्मचारियों के बकाए के भुगतान, 194B के तहत लॉटरी, क्रॉस वर्ड में जीती गई रकम, घोड़े की रेस में जीती गई रकम, 194LBC के तहत सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में निवेश से हुई आय और कैश निकालने पर लागू नहीं होगा.

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आधार-पैन लिंक कराना ना भूलें

अगर आपने अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया है तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. सीबीडीटी के अनुसार आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है. कई रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अभी भी जो लोग आधार-पैन लिंक नहीं करवाएंगे, उन पर भारी जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है.

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