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EPFO ने बढ़ाई कर्मचारियों के आधार सत्यापन की डेडलाइन 

रिटायरमेंट फंड का संचालन करने वाली संस्था EPFO ने जारी किया ऑफिस ऑर्डर

Published
भारत
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रिटायरमेंट फंड का संचालन करने वाली संस्था EPFO ने कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार नंबर के साथ सत्यापित करते हुए भविष्य निधि (PF) रिटर्न दाखिल करने के आदेश पर अमल को एक सितंबर 2021 तक के लिए टाल दिया है.

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इससे नियोक्ताओं को उनके कर्मचारियों के आधार नंबर को उनके पीएफ खातों अथवा यूएएन नंबर के साथ जोड़ने के लिए ज्यादा समय मिल जाएगा. इससे पहले ईपीएफओ ने इस काम के लिए एक जून 2021 की समयसीमा रखी थी.
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से जारी ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक आधार सत्यापित यूएएन के साथ इलेक्ट्रॉनिक चालान यानी पीएफ रिटर्न की रिसीट (ईसीआर) दाखिल करने पर अमल की समयसीमा को बढ़ाकर एक सितंबर 2021 कर दिया गया है.

ईपीएफओ ने इस संबंध में श्रम मंत्रालय की एक अधिसूचना जारी होने के बाद आधार नंबर को जोड़ने अनिवार्य करने का फैसला किया. श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में 3 मई को अधिसूचना जारी की जिसमें मंत्रालय और उसके तहत काम करने वाले निकायों से सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाभार्थियों से आधार नंबर लिए जाने को कहा गया.

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