इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए अब आपको सिर्फ एक दस्तख्त करने की जरूरत पड़ सकती है. बाकी का काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद करेगा. डिपार्टमेंट आपका इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भर कर खुद आपको भेज देखा, जिसे आप सीधे जमा कर सकते हैं. सिर्फ एक सिग्नेचर करना होगा. अगर कुछ संशोधन करना होगा तो उसे भी कर सकते हैं. इस नई प्रक्रिया से IT रिटर्न फाइलिंग का काम आसान हो जाएगा.
फ्री-फाइल्ड ITR फॉर्म लाने की तैयारी
प्री-फाइल्ड यानि पहले से भरे हुए ITR फॉर्म एम्प्लॉयर और बैंक से डाटा इकट्ठा करके आपके लिए तैयार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में मदद करेंगे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा कि IT रिटर्न तेजी से भरने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है. प्री-फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न सीधे दाखिल किया जा सकता है. बस सिर्फ दस्तख्त करना होगा. या फिर कोई संशोधन करना चाहते हैं तो इसका भी ऑप्शन होगा.
टैक्सपेयर्स 2017-18 के साल के लिए मार्च 2019 तक फाइन के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं. अगर इसे भरने में 31 अगस्त से ज्यादा देर हो जाती है और दिसंबर के पहले भर देते हैं तो 5000 रुपए फाइन लगेगा. अगर दिसंबर के बाद भरते हैं तो फाइन दोगुना लगेगा. कॉरपोरेट एंटिटीज के इनकम टैक्स फाइल करने में भी इजाफा हुआ है. पिछले साल 7 लाख रिटर्न के मुकाबले इस साल 8 लाख रिटर्न फाइल हुए हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ये आसान प्रक्रिया उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है जो कठिन टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया के कारण अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं. ये नई प्रक्रिया इनकम टैक्स विभाग की टैक्सपेयर्स फ्रेंडली माहौल बनाने की कोशिशों के तहत लाई गई है.
एक टैक्स एक्सपर्ट ने ‘लाइव मिंट. को बताया कि “80-90% लोगों के पास सैलरी इनकम ही होती है. बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सैलरी के अलावा भी आय के स्रोत होते हैं. प्री-फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न से लोगों को बहुत फायदा मिलेगा.”
टैक्सपेयर्स 2017-18 के साल के लिए मार्च 2019 तक फाइन के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं. अगर इसे भरने में 31 अगस्त से ज्यादा देर हो जाती है और दिसंबर के पहले भर देते हैं तो 5000 रुपए फाइन लगेगा. अगर दिसंबर के बाद भरते हैं तो फाइन दोगुना लगेगा. कॉरपोरेट एंटिटीज के इनकम टैक्स फाइल करने में भी इजाफा हुआ है. पिछले साल 7 लाख रिटर्न के मुकाबले इस साल 8 लाख रिटर्न फाइल हुए हैं.
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