PAN को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन 30 सितंबर, 2019 है. सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 30 सितंबर तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया तो 1 अक्टूबर से पैन In-Operative हो जाएगा. पहले कहा गया था कि 30 सितंबर तक पैन आधार से नहीं लिंक हुआ तो यह Invalid हो जाएगा.
Invalid पैन के क्या हैं मायने?
Invalid पैन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पास पैन नहीं है. जबकि In-Operative का मतलब यह है कि आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में पैन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. मतलब जिन लेनदेन में पैन अनिवार्य होगा उन्हें आप अंजाम नहीं दे पाएंगे. यानी जब तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराते तब तक इस तरह के ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे. हालांकि सरकार ने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है.
दरअसल, जुलाई 2019 में पेश किए गए बजट में सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग के नियम में संशोधन किया था. पहले लिंकिंग न होने पर पैन को Invalid करार देने की बात कही गई थी. लेकिन संशोधन में कहा गया कि पैन-आधार लिंकिंग न होने पर पैन In-Operative हो जाएगा.
In-Operative PAN का क्या है मतलब?
इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक 30 सितंबर तक PAN को आधार से लिंक कराना जरूरी है. अगर लिंक नहीं कराया गया तो टैक्सपेयर का PAN, In-Operative करार दिया जाएगा. इसका मतलब है कि वह PAN का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. यह माना जाएगा कि उसके पास PAN नहीं है. हालांकि CBDT ने अभी यह नहीं बताया कि In-Operative PAN दोबारा Operative कैसे होगा.
क्या In-Operative PAN होगा री-एक्टिवेट?
बजट में संशोधन के मुताबिक 30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन को Inoperative करार देने की बात कही गई है. लेकिन सरकार की ओर से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि In-Operative करार दिया गया PAN आधार से लिंक होने पर री-एक्टिवेट हो जाएगा.
ऐसे करें पैन को आधार से लिंक
- www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
- बाईं तरफ 'Link Aadhaar' के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- आपका अकाउंट नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें
- लॉग-इन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें
- अब आधार कार्ड लिंक का ऑप्शन चुनें
- यहां अपने आधार कार्ड नंबर देने के बाद और कैप्चा कोड भरें
- इसके बाद नीचे लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें
SMS के जरिए भी कर सकते हैं लिंक
SMS का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करा सकते हैं
बहरहाल, टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार PAN को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन अब आगे नहीं बढ़ाएगी. इसलिए यह जरूरी है कि पैन को 30 सितंबर तक अपने आधार नंबर से लिंक जरूर करा लें.
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