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दिल्ली में येलो अलर्ट: मेट्रो, स्कूल, प्राइवेट ऑफिस..क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद?

येलो अलर्ट के साथ दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर को टालने के लिए कई प्रतिबंध लागू हो जाएंगे

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ओमिक्रॉन (Omicron) के खतरे के बीच दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 28 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी में येलो अलर्ट (yellow alert) या ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का लेबल 1 लागू करने की घोषणा की. इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर को टालने के लिए कई प्रतिबंध लागू हो जाएंगे.

ऐसे में येलो अलर्ट और दिल्ली में लागू होने जा रहे प्रतिबंधों से जुड़े आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं.

दिल्ली में येलो अलर्ट क्यों लागू किया गया है ?

दिल्ली सरकार की चार चरणों वाली ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के अनुसार अगर दिल्ली में कोविड केस की पॉजिटिविटी रेट लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत या उससे ऊपर बनी रहती है तो "येलो अलर्ट" को लागू किया जायेगा.

गौरतलब है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 26 दिसंबर को 0.5% और 27 दिसंबर को 0.68 प्रतिशत तक जा पहुंची थी. 331 नए मामलों के साथ दिल्ली में 27 नवंबर को पिछले छह महीने में कोरोना के सबसे अधिक दैनिक मामले दर्ज किये गए थे.

येलो अलर्ट को लागू करने की यह घोषणा वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम केजरीवाल ने की थी.

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येलो अलर्ट लागू होने पर दिल्ली में क्या कुछ खुला रहेगा ?

  • गैर-जरूरी सामान और सेवाएं बेचने वाली दुकानों और मॉल को ऑड-ईवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी.

  • रेस्टोरेंट को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी, जबकि बार को दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता पर खुले रहने की अनुमति होगी.

  • आवश्यक श्रेणियों को छोड़कर प्राइवेट ऑफिस 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे.

  • आधी क्षमता के साथ दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो

  • ऑनलाइन डिलीवरी जारी रह सकती है

  • सैलून, नाई की दुकान और पार्लर की अनुमति होगी

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येलो अलर्ट लागू होने पर दिल्ली में किन पर होगी पूरी पाबंदी ?

  • सिनेमा, मल्टीप्लेक्स और जिम बंद रहेंगे

  • स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद

  • स्पा और वेलनेस क्लीनिक बंद रहेंगे

  • राजनीतिक, धार्मिक, त्योहार से संबंधित समारोहों की अनुमति नहीं होगी.

क्या येलो अलर्ट लागू होने पर दिल्ली में शादी फंक्शन की होगी अनुमति ?

बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए येलो अलर्ट जारी होने के बाद शादी फंक्शन में गेस्ट की संख्या को भी सिमित किया गया है. कोर्ट या घर में अधिकतम 20 लोगों के साथ शादियों की अनुमति है.

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