सालों पुराने काले हिरण शिकार केस में सलमान खान के साथ सैफ, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम कोठारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेएम कोर्ट से बरी सैफ, तब्बू, सोनाली और नीलम के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. इस मामले में अब कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी. इस केस में कोर्ट ने सलमान को 5 साल की सजा सुनाई थी. लेकिन बाकी के कलाकारों को बरी कर दिया गया था.
सरकारी वकील की ‘लीव टू अपील’ को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, अब 4 हफ्ते के बाद इस केस की सुनवाई होगी.
क्या है मामला?
सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे 1998 में राजस्थान के जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग कर रहे थे. आरोप है कि उसी दौरान 26 सितंबर से लेकर 1-2 अक्टूबर की रात सलमान खान और उनके साथियों ने 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों (ब्लैक बक) का शिकार किया.
2 अक्टूबर, 1998 को इस मामले में बिश्नोई समाज ने पुलिस थाने में सलमान खान समेत सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
5 अप्रैल 2018 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9/51 के तहत सलमान को दोषी पाया गया है. जोधपुर कोर्ट ने सलमान को 5 साल की सजा सुनाई. उसके अलावा 10 हजार का जुर्माना भी लगा है.
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