फिल्म एक्टर सलमान खान को जोधपुर कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सीजेएम ग्रामीण जज अंकित ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सलमान पर अपने हथियार के लिए झूठा शपथ पत्र पेश करने का आरोप लगाया गया था.
इस केस में सलमान के वकील ने कोर्ट में उनका पक्ष रखते हुए कहा कि सलमान ने झूठा शपथ पत्र नहीं दिया. उनके खिलाफ किसी भी तरह का कार्यवाही करना सही नहीं होगा. सीजेएम ग्रामीण अंकित रमन ने सलमान के खिलाफ केस दर्ज करने का अर्जी खारिज कर दी.
क्या था मामला
1998 में जोधपुर में फिल्म हम साथ-साथ हैं कि शूटिंग के दौरान सलमान के खिलाफ काले हिरण के शिकार मामले में 3 केस और आर्म्स एक्ट का एक केस दर्ज किया था. हालांकि आर्म्स एक्ट में सलमान को पिछले साल बरी कर दिया गया था. सुनवाई के दौरान सलमान को अपना लाइसेंस कोर्ट में जमा करना करना था.
सलमान खान की तरफ से कोर्ट में शपथ पत्र देकर ये बताया गया कि हथियार का लाइसेंस खो गया है. सलमान के खिलाफ जोधपुर के कोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट को झूठ बोलकर गुमराह करने का आरोप लगाया गया था. सलमान पर बजरंगी भाईजान फिल्म की शूटिंग के दौरान कोर्ट में झूठा शपथ पत्र पेश करने का आरोप लगाया गया था.
सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे 1998 में राजस्थान के जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग कर रहे थे. आरोप है कि उसी दौरान 26 सितंबर से लेकर 1-2 अक्टूबर की आधी रात को सलमान खान और उनके साथियों ने 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों (ब्लैक बक) का शिकार किया था.
2 अक्टूबर, 1998 को इस मामले में बिश्नोई समाज ने पुलिस थाने में सलमान खान समेत सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
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