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शौविक और रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका का NCB ने किया विरोध

रिया और शौविक ने 22 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी.

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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) और उनके भाई शौविक ( Showik Chakraborty) की जमानत याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि दोनों “हाई सोसायटी की हस्तियों और ड्रग से जुड़े ड्रग सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर्स हैं.” NCB ने दोनों को जमानत याचिका का भी विरोध किया है.

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सोमवार, 28 सितंबर को सबमिट किए अपने एफेडेविट में, NCB ने ये कहते हुए जमानत याचिका का विरोध किया कि आवेदकों ने ड्रग्स की लेन-देन की, इसलिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की धारा 27A, जो कि ड्रग तस्करी और अपराधियों को दंडित करती है, इस मामले में लागू होती है.

24 सितंबर को कोर्ट ने NCB से रिया और शौविक की जमानत याचिका पर जवाब मांगा था. NCB के जोनल डायरेक्टर, समीर वानखेड़े ने इस मामले में दो एफेडेविट सबमिट किए.

इसमें कहा गया है, “इलेक्ट्रॉनिक सबूत, जैसे WhatsApp चैट, रिकॉर्ड मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड-डिस्क से प्राप्त किए गए थे और ये ड्रग्स की पेमेंट की ओर इशारा करते हैं. इसलिए, ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि आवेदक रिया ने न केवल नियमित रूप से ड्रग्स लिए, बल्कि उसकी अवैध तस्करी को फाइनेंस भी किया."

एजेंसी ने अपने एफेडेविट में आगे कहा कि रिया को पता था कि सुशांत सिंह राजपूत ने ड्रग्स का सेवन किया था और उसके बावजूद उन्होंने ये बात छिपाई. एनसीबी ने कहा, "रिया ने स्टोरेज और सुशांत के इस्तेमाल के लिए ड्रग्स रखने के लिए अपने घर का भी इस्तेमाल किया." एफेडेविट में लिखा है कि ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि रिया 'ड्रग तस्करी' का हिस्सा हैं.

NCB ने शौविक के खिलाफ भी इसी तरह के सबमिशन किए हैं.

बॉम्बे हाईकोर्ट, मिरांडा, परिहार और सावंत की जमानत याचिकाओं के साथ-साथ, रिया और शौविक की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा.

22 सितंबर को, विशेष NDPS कोर्ट ने रिया की न्यायिक हिरासत को 6 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था. उसी दिन, रिया और शौविक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी. सुशांत की मौत से जुड़े एक ड्रग मामले में NCB ने दोनों को गिरफ्तार किया है.

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