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पीएम मोदी बायोपिक पर रोक के खिलाफ SC पहुंचे मेकर्स, 15 को सुनवाई

पीएम मोदी का किरदार निभा रहे हैं विवेक ओबेरॉय

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पीएम मोदी बायोपिक की रिलीज पर लगी रोक के खिलाफ फिल्म के निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट में अब फिल्म की रिलीज को लेकर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी. ये फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज से एक दिन पहले चुनाव आयोग ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी.

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इसी हफ्ते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक की रिलीज पर सुनवाई के दौरान CJI ने दखल देने से इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा था कि ये सीबीएफसी और चुनाव आयोग का मामला है. कोर्ट के पास और दूसरे काम भी हैं, वहीं CJI ने चुनाव आयोग को फिल्म को कोई फैसला लेने का आदेश देने से भी इनकार कर दिया था.

चुनाव आयोग ने जब इस फिल्म पर रोक लगा दी तो एक बार फिर फिल्म के मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

इस एक्ट के तहत लगी रोक

सेक्शन 126 (1) रिप्रजेंटेटिव ऑफ द पिपल एक्ट के तहत पीएम मोदी की बायोपिक पर रोक लगाई गई है. इसके तहत बताया गया है कि किसी भी तरह का चुनावी कंटेंट, चाहे वो सिनेमा के जरिए हो, टीवी के जरिए या फिर ऐसे किसी माध्यम से प्रसारित नहीं किया जा सकता है.

हालांकि, 'पीएम नरेंद्र मोदी' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्‍म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) की ओर से 'यू' सर्टिफिकेट दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर कहा था कि अगर फिल्म चुनावी बैलेंस को बिगाड़ रही है और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में है तो इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए. इसमें कहा गया था कि अगर फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होनी है तो चुनाव आयोग को सभी परिस्थितियों को देखते हुए इस पर फैसला लेना चाहिए.

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