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आर्यन खान को HC से दूसरी बड़ी राहत, NCB के सामने हर हफ्ते नहीं होना होगा पेश

आर्यन खान को जमानत की शर्त के तौर पर हर शुक्रवार एनसीबी दफ्तर में पेश होना था

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मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आखिरकार आर्यन खान (Aryan Khan) को कोर्ट से राहत मिल गई है. आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद शर्तों के मुताबिक हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में पेश होना जरूरी था, जिससे अब कोर्ट ने उन्हें राहत दी है. यानी आर्यन को हर हफ्ते जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होना होगा. हालांकि कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि एनसीबी की तरफ से अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें पेश होना होगा.

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करीब 27 दिन बाद रिहा हुए थे आर्यन खान

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने 2 अक्टूबर को ड्रग्स मामले को लेकर गिरफ्तार किया था. जिसके बाद कई हफ्ते तक वो जेल में रहे.

27 दिन बाद आर्यन खान की रिहाई हुई. लेकिन कोर्ट ने जमानत को लेकर कई शर्तें रखी थीं. जिसमें सबसे बड़ी शर्त ये थी कि आर्यन खान को हर शुक्रवार एनसीबी अधिकारियों के सामने पेश होना होगा. हाईकोर्ट ने साफ किया था कि अगर आर्यन ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी जमानत खारिज हो सकती है.

कोर्ट के आदेश के मुताबिक आर्यन खान जमानत मिलने के बाद हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में पेश होते थे. लेकिन उनके वकील की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस पेशी से राहत की मांग की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जमानत की इस शर्त को हटा लिया है. जो आर्यन खान को इस मामले में मिलने वाली दूसरी बड़ी राहत है.

हाईकोर्ट में नहीं टिक पाईं एनसीबी की दलीलें

बता दें कि एनसीबी अधिकारी कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाए थे कि आर्यन खान ड्रग्स मामले में किसी तरह शामिल थे. आर्यन खान की तरफ से पेश हुए वकीलों ने कोर्ट को बताया था कि आर्यन सिर्फ पार्टी में शामिल हुए थे और उनके दोस्त क्या ले रहे हैं, इससे उन्हें सजा नहीं दी जा सकती है. तमाम दलीलों के बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को कोर्ट ने जमानत दे दी.

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