आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने कार्ति चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 24 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है. सोमवार सुबह उन्हें अदालत में पेश किया गया था. जहां सुनवाई के बाद उन्हें 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
तिहाड़ जेल में अलग सेल की मांग
कार्ति की तिहाड़ जेल में एक अलग सेल मांगे जाने और उनकी जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई के दौरान अदालत ने ये आदेश जारी किया. कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को उनके तीन दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद विशेष न्यायाधीश सुनिला राणा के सामने पेश किया गया था.
28 फरवरी को हुए हुई थी कार्ति की गिरफ्तारी
कार्ति, चेन्नई हवाईअड्डे से 28 फरवरी को गिरफ्तार होने के बाद से12 दिन तक सीबीआई की हिरासत में थे. सीबीआई ने कार्ति के लिए 15 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी, इसके बदले कार्ति ने अदालत से अपनी याचिका पर तय तारीख 15 मार्च के बदले आज (सोमवार) ही सुनवाई करने की मांग की. कार्ति चिदंबरम के पिता पी चिदंबरम भी अदालत में मौजूद थे.
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कार्ति ने मांगी थी जमानत
कार्ति चिदंबरम ने यह आरोप लगाते हुए अदालत से जमानत मांगी थी कि सीबीआई केंद्र के इशारे पर उनके पिता की छवि धूमिल करने पर काम कर रही है जिनके कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया समूह को एफआईपीबी मंजूरी दी गई.
कार्ति ने दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी ‘‘अवैध और मनमानी'' है लेकिन एजेंसी ने उनकी जमानत अर्जी का यह कहते हुए विरोध किया कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूरे षड्यंत्र को उजागर करने के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ जरूरी है.
कार्ति पर रिश्वत लेने का आरोप
कार्ति पर आरोप है कि उनके पिता पी. चिदंबरम के केंद्र में वित्तमंत्री रहते हुए उन्होंने निजी कंपनियों से कथित तौर पर विदेशी निवेश की मंजूरी दिलाने के बदले रिश्वत ली थी. सीबीआई ने अदालत को बताया था कि उसे कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे साबित हो सकता है कि कार्ति चिदंबरम ने विदेशी निवेश मंजूरी दिलाने के बदले रिश्वत ली थी.
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