सुप्रीम कोर्ट ने कैग को डीएनडी टोल मामले पर ऑडिट करने और 4 हफ्तों के भीतर कोर्ट में इसकी रिपोर्ट देने का आदेश दिया हैं. तब तक डीएनडी फ्लाईओवर फ्री रहेगा. रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट फैसला लेगी कि डीएनडी को हमेशा के लिए फ्री कर दिया जाए या फिर नए सिरे से टोल टैक्स लगाया जाए.
कैग को इन चार हफ्तों के भीतर टोल कंपनी की आमदनी और बनाने में हुए खर्चे का ऑडिट करके कोर्ट को रिपोर्ट सौंपनी हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया था DND फ्री
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएनडी टोल फ्री करने का आदेश जारी किया था. इसके बाद टोल कंपनी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगला आदेश आने तक डीएनडी को टोल फ्री रखने का आदेश दिया है. उसके बाद आज (शुक्रवार) को अपना आदेश सुनाया हैं.
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