सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि एडल्टरी यानी विवाहेतर संबंध अब कानून की नजर में अपराध नहीं है. इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने 150 साल से ज्यादा पुरानी आईपीसी की धारा 497 और सीआरपीसी की धारा 198 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि पति, पत्नी का मालिक नहीं है और कानून की नजर में महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं.
सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद सोशल मीडिया में लोगों की मिली-जुली राय देखने को मिली. किसी ने खुशी जताई, तो किसी ने नाराजगी, तो कुछ चुटकी लेने से बाज नहीं आए. ऐसे ही कुछ ट्वीट पर डालिए एक नजर:
ये भी पढ़ें - एडल्टरी अब अपराध नहीं, जानिए SC के फैसले की 10 बड़ी बातें
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)