महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भायंदर उपनगर में एक महिला पार्षद का कथित रूप से उत्पीड़न और उसका रेप करने के आरोप में पूर्व बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता के खिलाफ जिले की ग्रामीण पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है. यह प्राथमिकी 28 फरवरी को दर्ज की गई है. मीरा भायंदर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि मेहता के सहयोगी संजय थरथरे के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है. प्राथमिकी दर्ज होने से तीन दिन पहले मेहता बीजेपी छोड़ चुके थे. इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.
अधिकारी ने 28 फरवरी को कहा कि पार्षद का एक कथित वीडियो दो दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें महिला ने मेहता पर उत्पीड़न और रेप का आरोप लगाया है. महिला ने आरोप लगाया कि मेहता 1999 से उसका यौन शोषण कर रहे थे और उसके परिजनों को धमकी भी दे रहे थे.
अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, महिला ने पुलिस को बताया है कि साल 2001 में उनकी शादी हुई थी और उनका 16 साल का बेटा है. आरोप है कि मेहता ने इस बारे में किसी को भी कुछ न बताने को कहा था.
अपने बयान में महिला ने कहा है, ‘’शादीशुदा होने के बावजूद भी, मेहता ने दोबारा शादी की...वह हमसे बहुत कम ही मिलते थे...जब भी मैं उनसे हमारे बेटे को उनका नाम देने को कहती, वह मुझे जान से मारने की धमकी देते थे.’’
बता दें कि मेहता पिछले साल मीरा भयंदर से विधानसभा चुनाव हार गए थे. शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने मेहता को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग करते हुए कहा है कि यह “त्रासद” स्थिति है कि राज्य में महिला सुरक्षा पर शोर मचाने वाली बीजेपी ने अपने नेता के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की थी.
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