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Jiah Khan Suicide Case में सूरज पंचोली निर्दोष करार,CBI कोर्ट ने कहा सबूत की कमी

Jiah Khan: 2013 में जिया की आत्महत्या से मौत हो गई थी, जिसमें सूरज पंचोली पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगे थे.

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सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत जिया खान की मौत के मामले (Jiah Khan Death Case) में अभिनेता सूरज पंचोली को बरी कर दिया है.

दस साल पहले 2013 में जिया खान की आत्महत्या (Jiah Khan Suicide) से मौत हो गई थी जिसमें बॉलीवुड एक्टर सूरज पंचोली पर आरोप लगे कि उन्होंने कथित रूप से जिया को आत्महत्या के लिए उकसाया था.

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लेकिन सीबीआई की विशेष अदालत ने आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को मामले से बरी कर दिया है.

सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एएस सैय्यद ने कहा कि, सबूतों की कमी के कारण, यह अदालत आपको (सूरज पंचोली) को दोषी नहीं ठहरा सकती, इसलिए बरी किया जाता है.

इस फैसले पर जिया खान की मां ने कहा कि, आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले पर फैसला आया लेकिन सवाल अभी भी है कि मेरी बेटी की मौत कैसे हुई? मैंने शुरू से कहा है कि यह हत्या का मामला है. मैं हाई कोर्ट जाऊंगी.

सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एएस सैय्यद ने पिछले हफ्ते दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनीं थी और मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

25 वर्षीय अमेरिकी नागरिक जिया खान 3 जून, 2013 को जुहू स्थित अपने घर में मृत पाई गई थीं. पुलिस ने बाद में छह पन्नों का एक सुसाइड नोट बरामद किया था जिसके आधार पर सूरज की गिरफ्तारी हुई थी.

आईपीसी की धारा 306 के तहत मामला दर्ज हुआ था, "इस धारा के अनुसार, "यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और उसे जो भी ऐसा कदम उठाने के लिए उकसाता है, तो उसे जेल की सजा दी जाएगी, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है."

जांच के बाद पुलिस ने पुष्टी की थी कि सुसाइड नोट जिया खान ने ही लिखा था.

सुसाइड नोट, जिया खान की मां का दावा और सूरज का बयान

सीबीआई ने बताया था कि सुसाइड नोट में लिखा था कि, सूरज जिया खान का "शारीरिक और मानसिक शोषण करता था", जिसके कारण उसने आत्महत्या की. साल 2021 में यह मामला सीबीआई के पास आया था.

इस मामाले की प्रमुख गवाह जिया की मां राबिया खान ने अदालत को बताया कि, उनका मानना ​​है कि यह हत्या का मामला है न कि आत्महत्या का. हालांकि बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले साल मामले की नए सिरे से जांच की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. राबिया ने सीबीआई कोर्ट को बताया था कि सूरज जिया के साथ शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार करता था. राबिया ने कहा था कि, न तो पुलिस और न ही सीबीआई ने यह साबित करने के लिए कोई "कानूनी सबूत" एकत्र किया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की थी.

सूरज ने अदालत के समक्ष दायर अपने अंतिम बयान में दावा किया था कि जांच और चार्जशीट झूठी है, यह कहते हुए कि गवाहों ने शिकायतकर्ता राबिया खान, पुलिस और सीबीआई के इशारे पर उसके खिलाफ गवाही दी थी.

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