उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मेरठ (Meerut) जिले में एक कॉलेज के अंदर युवक पर पर हमला और कथित तौर पर धार्मिक टिप्पणी करने वाली घटना ने एक नया मोड़ ले लिया है. युवक के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी लिखित शिकायत को बदलकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.
पीड़ित युवक साहिल के पिता इंसाफ ने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया, "हमने जो तहरीर (लिखित शिकायत) लिखी थी वह FIR में नहीं आया. हमने तीन बार तहरीर लिखी और बार-बार पुलिस वाले उसे बदलवाते रहे. तीन बार वह तहरीर फाड़ चुके थे. फिर चौथी बार हमने तहरीर लिखी और वह उन्होंने रख ली."
![Meerut Crime: पीड़ित युवक साहिल के पिता का आरोप, "हमने जो तहरीर लिखी थी वह FIR में नहीं आया."](https://images.thequint.com/quint-hindi%2F2023-09%2F7f731f3d-7546-44f5-999a-3ffd26e176d0%2FWhatsApp_Image_2023_09_29_at_2_25_02_PM.jpeg?auto=format%2Ccompress&fmt=webp&width=720)
पीड़ित युवक साहिल के पिता
(फोटो- क्विंट हिंदी)
घटना के तुरंत बाद मेरठ पुलिस ने एक खंडन जारी करते हुए ट्विटर पर लिखा था," उपरोक्त प्रकरण का किसी भी धार्मिक मामले से संबंध नहीं है, केवल दो पक्षों में वीडियो बनाने को लेकर कहासुनी और मारपीट का मामला है."
क्या है पूरा मामला ?
26 सितंबर 2023 को पीड़ित युवक साहिल अपनी बहन के साथ उसकी फीस जमा करने के लिए मेरठ स्थित NAS कॉलेज पहुंचा था. आरोप है कि वहां पर कुछ लड़कों ने साहिल के ऊपर धार्मिक टिप्पणी की. बाद में जब विवाद बढ़ा तो साहिल के साथ मारपीट भी की गई, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
![Meerut Crime: पीड़ित युवक साहिल के पिता का आरोप, "हमने जो तहरीर लिखी थी वह FIR में नहीं आया."](https://images.thequint.com/quint-hindi%2F2023-09%2Fce3a7425-744e-4689-bb44-e5a5b4c899ef%2FWhatsApp_Image_2023_09_29_at_2_25_02_PM__1_.jpeg?auto=format%2Ccompress&fmt=webp&width=720)
पीड़ित- साहिल
(फोटो- क्विंट हिंदी)
साहिल का कहना है कि पहले उसने धार्मिक टिप्पणी को अनसुना कर दिया लेकिन जब विवाद बढ़ा और वह मोबाइल से पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगा तो वहां मौजूद लड़कों ने उसके साथ मारपीट की और घटना का वीडियो भी मोबाइल से डिलीट करवा दिया.
साहिल ने कहा, "मैं जा रहा था तो पीछे से 10- 12 लड़के बोले कि मु** टोपी तो उतार दे. उस समय मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी. आगे जब मैं फीस जमा करने पहुंचा तो वहां पर कुछ दिक्कत आई और मुझे वापस मैडम के पास भेज दिया गया. मैं अपनी बहन को लेकर मैडम के पास वापस जा रहा था तभी एक लड़के ने आकर मुझे थप्पड़ मार दिया और बाकी लड़के भी मेरे ऊपर टूट पड़े. जैसे ही मेरी बहन चिल्लाई वह हट गए."
साहील ने आगे बताया कि, "उनके हटने के बाद मैं मोबाइल से वीडियो बनाने लगा. तभी वहां खड़ा एक लड़का ईंट उठाकर मेरी तरफ आया और बोला की वीडियो डिलीट कर नहीं तो तुझे जान से मार देंगे. वहां मौजूद लड़कों ने मेरे फोन से वीडियो डिलीट करवा दी."
![Meerut Crime: पीड़ित युवक साहिल के पिता का आरोप, "हमने जो तहरीर लिखी थी वह FIR में नहीं आया."](https://images.thequint.com/quint-hindi%2F2023-09%2F148bc42a-4b72-42e1-83b3-0c653488c2a7%2FScreenshot_2023_09_29_173451.png?auto=format%2Ccompress&fmt=webp&width=720)
एफआईआर की कॉपी
घटना की सीसीटीवी फुटेज के सोशल मीडिया पर आ जाने के बाद पुलिस ने साहिल की तहरीर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के तहत मेरठ के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया.
केस में बढ़ाई जा सकती है IPC की धारा 298
इस पूरे मामले में मेरठ पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक अभियुक्त सौरव उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया है. मेरठ के सर्किल ऑफिसर सिविल लाइंस अरविंद चौरसिया ने क्विंट हिंदी से बातचीत के दौरान बताया कि इस पूरे प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से कोई आपत्तिजनक शब्द उच्चारित करना) की वृद्धि की जा सकती है.
अरविंद चौरसिया, सीओ, सिविल लाइंस ने कहा कि, "पीड़ित ने अपने बयान में बताया है कि टोपी को लेकर उसके ऊपर टिप्पणी की गई थी. मौके की और सीसीटीवी फुटेज हम लोग खंगाल रहे हैं और साक्ष्य संकलन की कार्यवाही चल रही है. टोपी वाले टिप्पणी से संबंधित अगर साक्ष्य हमें जांच में मिलते हैं तो धारा 298 की बढ़ोतरी की जाएगी,"
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