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सुप्रीम कोर्ट से सिद्धू को बड़ी राहत, गैर इरादतन हत्या केस में बरी

रोज रेज मामले में तीन साल की सजा सुनाने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सिद्धू ने SC में चुनौती दी थी

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30 साल पुराने रोड रेज के मामले में पूर्व क्रिकेटर और अब मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने सिद्धू पर से धारा 304 हटा ली है. लेकिन धारा 323 का मामला उन पर कायम रखा गया है. जिसके लिए उन पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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इस फैसले के बाद सिद्धू ने कहा, ‘‘ ईश्वर ने हमेशा मुझे मुश्किल स्थितियों से उबरने में मदद की है. यह ईश्वर की कृपा ही है जिन्होंने मेरी मुश्किल घड़ी में मदद की है. '' सिद्धू ने कहा कि वह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलेंगे और मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए उन्हें धन्यवाद देंगे.

बता दें, सिद्धू ने इस घटना में उन्हें दोषी ठहराने और तीन साल की सजा सुनाने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.

क्या है मामला?

यह घटना 27 दिसंबर, 1988 की है, जब गुरनाम सिंह, जसविन्दर सिंह और एक दूसरा व्यक्ति किसी शादी समारोह के लिए बैंक से पैसा निकालने जा रहे थे. पटियाला में शेरनवाला गेट क्रॉसिंग के पास एक जिप्सी में सिद्धू और संधू कथित रूप से मौजूद थे. आरोप है कि जब वो क्रॉसिंग पर पहुंचे, तो मारुति कार चला रहे गुरनाम सिंह ने देखा कि जिप्सी बीच सड़क पर खड़ी है. उन्होंने जिप्सी में सवार सिद्धू और संधू से गाड़ी हटाने के लिए कहा, जिसे लेकर दोनों में तीखी तकरार हो गई.

पुलिस का दावा है कि सिद्धू ने गुरनाम सिंह की पिटाई की और घटनास्थल से भाग गए. घायल गुरनाम को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था.

कोर्ट में लटका रहा मामला

इस मामले में निचली अदालत ने सितंबर 1999 में सिद्धू को हत्या के आरोप से बरी कर दिया. लेकिन हाईकोर्ट ने दिसंबर, 2006 में इस फैसले को उलटते हुए सिद्धू और सह आरोपी संधू को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया और उन्हें तीन तीन साल की कैद और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में सिद्धू और संधू को दोषी ठहराने के फैसले पर रोक लगाते हुए उनके अमृतसर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव लड़ने का रास्ता साफ कर दिया था.

ये भी पढ़ें - रोड रेज केस: CM अमरिंदर सिंह ने कहा-सिद्धू के इस्तीफे का सवाल नहीं

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