केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला लिया है, जिसे राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई है. इस फैसले और बिल के कारण जम्मू-कश्मीर में कई बड़े बदलाव हो जाएंगे. इसमें एक बदलाव ये भी होगा कि जम्मू-कश्मीर में अब सिर्फ तिरंगा झंडा फहराया जाएगा.
आर्टिकल 370 से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था. आर्टिकल 370 के तहत जम्मू-कश्मीर का अपना संविधान और झंडा था. देश के किसी दूसरे राज्य के पास अपना झंडा नहीं है. आर्टिकल 370 हटने के बाद अब जम्मू-कश्मीर का लाल झंडा इतिहास की बात हो गई है.
लाल रंग का है कश्मीर का झंडा
जम्मू-कश्मीर का झंडा लाल और सफेद रंग का है. इसमें तीन डंडे हैं, जो जम्मू, कश्मीर और लद्दाख को दर्शाते हैं. वहीं झंडे के बीच में एक हल भी है, जो खेती को दर्शाता है.
जम्मू-कश्मीर में अब तक तिरंगे के साथ-साथ राज्य के अपने झंडे को भी फहराया जाता था.
पुराना है इतिहास
इस झंडे का संबंध 13 जुलाई, 1931 को श्रीनगर में हुई एक घटना से है. डोग्रा शासकों के खिलाफ स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने गोलियां चला दी थीं, जिसमें 21 लोग मारे गए थे. हमले में मारे गए लोगों की खून से रंगी कमीज को भीड़ ने फहराया था. इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे झंडे को अपनाया था.
कश्मीर के भारत में शामिल होने के बाद, इसे राज्य का आधिकारिक झंडा बना दिया गया था. आर्टिकल 370 हटने के बाद, अब जम्मू-कश्मीर में केवल तिरंगा ही फहराया जाएगा.
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के मायने
- पहले जम्मू-कश्मीर में दोहरी नागरिकता होती थी, अब सारे भारत के नागरिक होंगे
- जम्मू-कश्मीर में धारा 356 लागू नहीं होती थी, अब धारा 356 लागू होगी
- पहले राज्यपाल शासन का अधिकार होता था, अब राष्ट्रपति शासन का अधिकार होगा
- राज्य में अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलता था, अब अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलेगा
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