अयोध्या रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में आज आखिरी सुनवाई होगी. सीजेआई रंजन गोगोई ने साफ कह दिया है कि शाम 5 बजे तक ही इस मामले को सुना जाएगा. उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, सुनवाई आज ही खत्म की जाएगी. बता दें कि बुधवार को अयोध्या मामले की सुनवाई का 40वां दिन है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर लगातार सुनवाई कर रहा है.
हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप की मांग की थी, जिसे खारिज करते हुए सीजेआई ने कहा कि अब बहुत हो चुका है. किसी भी हालत में इस मामले की सुनवाई शाम 5 बजे तक पूरी हो जाएगी.
आज होगी बहस पूरी, दोनों पक्षों ने नहीं की कोई अपील
सुप्रीम कोर्ट में किसी भी पक्ष ने मध्यस्थता को लेकर अपील नहीं की है. इसके अलावा केस वापस करने के लिए भी नहीं कहा गया है. कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों ने सभी दस्तावेज जमा करवा दिए हैं. वहीं मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा है कि हम देश की तरक्की और भला चाहते हैं. हमें कोर्ट का फैसला मंजूर होगा. हम लोगों से भी अपील करते हैं कि जो भी फैसला हो उसे मंजूर करें.
अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं. मुस्लिम पक्ष को 14 अक्टूबर तक दलील रखने का समय दिया गया था. जिसके बाद अब हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रख रहा है. बुधवार यानी सुनवाई के आखिरी दिन हिंदू पक्ष ही अपनी दलीलें रखेगा. मंगलवार को हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया-
“भारत जीतने के बाद मुगल शासक बाबर ने करीब 433 साल पहले अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर मस्जिद का निर्माण कर ‘ऐतिहासिक भूल’ की थी और अब उसे सुधारने की जरूरत है.”
नहीं बदल सकते जन्मस्थान
हिंदू पक्ष की तरफ से रखी गई दलीलों में कहा गया कि किसी भी हालत में राम जन्मभूमि का स्थान नहीं बदला जा सकता है. हिंदू पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे सीनियर वकील के परासरण ने कहा कि अयोध्या में कई मस्जिदें हैं. जहां मुस्लिम अपनी इबादत कर सकते हैं, लेकिन हिंदू भगवान राम का जन्मस्थान नहीं बदल सकते हैं.
इस मामले की सुनवाई पांच जजों की संविधान बेंच कर रही है. जिसमें सीजेआई रंजन गोगोई के अलावा न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं.
मुस्लिम पक्ष ने लगाया पक्षपात का आरोप
अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने जजों पर पक्षपात का आरोप भी लगाया था. मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील राजीव धवन ने कहा था कि कोर्ट में सिर्फ उनसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं. हिंदू पक्ष से सवाल नहीं किए जा रहे. इसी को लेकर सीजेआई ने हिंदू पक्ष से सवाल पूछने के बाद राजीव धवन को कहा- ‘‘धवन जी, क्या हम हिन्दू पक्षकारों से भी पर्याप्त संख्या में सवाल पूछ रहे हैं?’’
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)