सीबीआई ने 'स्वयंभू बाबा' दाती महाराज के खिलाफ अपने आश्रम में रहने वाली महिला के साथ बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों पर सीबीआई मामले की जांच कर रही है.
शनिधाम के संस्थापक दाती महाराज के खिलाफ रेप मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 1 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल की थी. पुलिस ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में बिना आरोपी को गिरफ्तार किए सेक्शन 376 और 377 के तहत चार्जशीट फाइल की थी.
दक्षिण दिल्ली में फतेहपुर बेरी पुलिस थाने में एक शिष्या की शिकायत पर दाती महाराज, उनके तीन भाइयों और एक महिला के खिलाफ बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज किया गया.
सीबीआई को सौंपा गया था मामला
दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन और जस्टिस वीके राव की पीठ ने 3 अक्टूबर को शिकायतकर्ता महिला की याचिका सीबीआई को सौंपने करने की मंजूरी दी थी. कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली पुलिस जिस तरह मामले की जांच कर रही है, उसने जांच को सवालों के घेरे में ला दिया है.
दिल्ली और राजस्थान में अपने आश्रम में शिष्या के साथ बलात्कार के आरोपी दाती महाराज से पुलिस ने 22 जून को पूछताछ की थी. उन्हें दाती मदनलाल के नाम से भी जाना जाता है. आरोपी का दावा था कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है.
क्या है मामला
इसी साल जून में दिल्ली स्थित श्री शनिधाम ट्रस्ट के संस्थापक दाती महाराज के खिलाफ उनकी एक शिष्या ने रेप का मामला दर्ज कराया था. शिष्या का आरोप है कि दो साल पहले दाती महाराज और उनके सहयोगियों ने उसके साथ रेप किया था. पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया था कि वह करीब एक दशक से महाराज की अनुयायी थी, लेकिन बार-बार रेप किए जाने के बाद वह आश्रम से भाग गई थी और लंबे समय से डिप्रेशन में थी.
डिप्रेशन से उबरकर उसने अपने माता-पिता को पूरी बात बताई और उसके बाद आगे का कदम उठाया. महिला ने दाती महाराज और उनके सहयोगियों के खिलाफ आरोप लगाए जाने के कुछ दिनों बाद एफआईआर दर्ज कराया था.
सेन्ट्रल विजिलेंस कमीशन की सिफारिश पर सरकार की ओर से सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना से सभी अधिकार वापस ले लेने के आधी रात के ड्रामे के बाद शायद सीबीआई ने यह पहला मामला दर्ज किया है.
(इनपुट: भाषा)
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