01 जुलाई 2022 (Changes from July 01 2022) से नए लेबर लॉ (Labor Law) या श्रम कानून लागू किए जाने की सभांवना है. इन नए श्रम कानून लागू हो जाने के बाद काम के घंटो और वीकेंड में अहम बदलाव होने जा रहा है. लेकिन एक जुलाई से सिर्फ श्रम कानून ही नहीं और भी कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं. यह बदलाव कौन से हैं आइए आपको बताते हैं.
नया TDS नियम डॉक्टरों, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर को प्रभावित करेगा
अगर आप एक डॉक्टर या सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं, तो आपको नए आयकर नियम का पालन करना होगा जो एक जुलाई से लागू होता है. इसके मुताबिक आपकी सोर्स इनकम पर 10 प्रतिशत टैक्स कटौती ( टीडीएस) लागू होगी जो सेल्स प्रोमोशन से मिले हुए मुफ्त उपहारों पर अनिवार्य है.
उन डॉक्टरों के लिए जो एक अस्पताल में सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं और मुफ्त नमूने प्राप्त कर रहे हैं, यह टीडीएस आदर्श रूप से पहले अस्पताल पर लागू होगा, जिसके लिए सलाहकार डॉक्टरों के संबंध में धारा 194R के तहत टैक्स कटौती की जरुरत होगी। इस मुश्किल को दूर करने के लिए, सीबीडीटी ने साफ किया कि एक विकल्प के रूप में, मूल लाभ या अनुलाभ प्रदाता एक प्राप्तकर्ता के रूप में सलाहकार चिकित्सक के संबंध में धारा 194R के तहत सीधे टैक्स कटौती कर सकता है.
टीडीएस कटौती का यही नियम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मिलनी वाली फ्रीबी (मुफ्त उपहारों) पर भी लागू होगा.
क्रिप्टोकरेंसी के लिए आयकर के नए दिशानिर्देश लागू
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नई धारा 194S के संबंध में कठिनाइयों को दूर करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे जो 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होंगे।धारा 194S को वित्त अधिनियम 2022 के माध्यम से आयकर अधिनियम में डाला गया था. यह क्रिप्टो और अन्य आभासी डिजिटल संपत्तियों के ट्रांसफर पर 1% टीडीएस की कटौती को अनिवार्य करता है.
सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसे मामले में जहां एक्सचेंज और विक्रेता के बीच क्रेडिट/भुगतान ब्रोकर के माध्यम से होता है (और ब्रोकर विक्रेता नहीं है), अधिनियम की धारा 194एस के तहत टैक्स काटने की जिम्मेदारी एक्सचेंज और ब्रोकर दोनों की होगी.
सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध
रैपिंग या पैकेजिंग फिल्म, प्लास्टिक कटलरी, स्ट्रॉ और गुब्बारे और ईयरबड्स के लिए प्लास्टिक स्टिक सहित सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध 1 जुलाई से लागू होगा, यहां तक कि निर्माता संघों ने कहा कि वे इसे तुरंत लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं. क्योंकि विकल्पों की कमी है.
सीपीसीबी के अधिकारियों ने बताया कि ई-कॉमर्स कंपनियों को भी प्रतिबंधित सामानों की बिक्री रोकने का निर्देश दिया गया है. एक जुलाई से 31 जुलाई के बीच प्रतिबंध को लागू करने के लिए अखिल भारतीय अभियान चलेगा. वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण और बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा.
नए लेबर लॉ (श्रम कानून) होंगे लागू
नई श्रम कानून एक जुलाई से लागू होने की उम्मीद है, इन नए कानूनों के लागू होने के बाद देश में वर्क कल्चर में एक बड़ा बदलाव आएगा. काम के घंटों से लेकर हाथ में मिलने वाले वेतन तक, नए कानून के लागू होने पर यह सब बदलने की संभावना है.
लेकिन फोर डे वर्क का मतलब कम काम नहीं है. अगर कार्य दिवस कम कर दिया जाए तो काम के घंटे और बढ़ जाएंगे. चार दिन के सप्ताह में कर्मचारियों को 48 घंटे के काम के घंटे पूरे करने होंगे. इसका मतलब है कि उन्हें हर दिन आठ घंटे काम करने के बजाय 12 घंटे लगाने की उम्मीद है.
नए कोड के तहत, टेक-होम वेतन कम होने की उम्मीद है, क्योंकि कर्मचारी और नियोक्ता के भविष्य निधि (पीएफ) योगदान में बढ़ोत्तरी होगी. पीएफ अंशदान सकल वेतन के 50 प्रतिशत के अनुपात में होना आवश्यक है. नए श्रम संहिता के मुताबिक अवकाश के लिए पात्रता आवश्यकता 240 कार्य दिवसों से घटाकर 180 कर दी गई है.
1 जुलाई से बदलेंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के टोकन नियम
1 जुलाई से, ऑनलाइन व्यापारी ग्राहकों के कार्ड डेटा को स्टोर नहीं कर पाएंगे. RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, ये कार्ड टोकन नियम 1 जुलाई, 2022 से लागू होंगे। ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले साल डेबिट और क्रेडिट कार्ड टोकन नियम जारी किए थे. नए नियमों के तहत, व्यापारियों को अपने सर्वर में ग्राहक कार्ड डेटा सेव करने से रोक दिया गया था.
ग्राहकों को अपने लेनदेन को सुरक्षित बनाने में मदद करने के लिए कार्ड टोकन को एन्क्रिप्टेड "टोकन" के रूप में सेव किया जाएगा. इसके अलावा, ये टोकन ग्राहक के किसी भी विवरण का खुलासा किए बिना भुगतान करने की अनुमति भी देंगे.आरबीआई ने अपने दिशानिर्देशों में मूल कार्ड डेटा को एन्क्रिप्टेड डिजिटल टोकन के साथ बदलना जरुरी कर दिया है.
एक जुलाई से महंगी होने जा रही AC की कीमतें
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) की 19 अप्रैल की अधिसूचना के अनुसार, एयर कंडीशनर के लिए ऊर्जा रेटिंग नियम 1 जुलाई, 2021 से बदलने जा रहें हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के नए ऊर्जा दक्षता रेटिंग मानदंडों में मौजूदा एयर कंडीशनर की ऊर्जा रेटिंग को एक स्टार से कम करने की आवश्यकता है. इसका मतलब है कि 1 जुलाई से 5-स्टार एसी की रेटिंग सीधे 4-स्टार हो जाएगी. नई ऊर्जा दक्षता रेटिंग दिशानिर्देशों के परिणामस्वरूप, भारत में एसी की कीमतों में आने वाले समय में 7-10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है.
म्यूचुअल फंड एनएफओ लॉन्च करने के लिए तैयार
एक जुलाई से नए फंड ऑफर्स (एनएफओ) का शुभारंभ फिर से शुरू होने की संभावना है क्योंकि पूल खातों के इस्तेमाल को बंद करने की समय सीमा खत्म हो गई है. मनी कंट्रोल में छपी खबर के मुताबिक मार्केट रेगुलेटरी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) एनएफओ को अनुमति देगा जब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया अंतिम पुष्टि करेगा कि नई प्रक्रियाएं लागू हैं.
इस बीच, म्यूचुअल फंड हाउस ने पहले ही एनएफओ को स्टैंड बाई पर रखा है जिन्हें वे प्रतिबंध हटने के बाद लॉन्च करना चाहते हैं.
क्या फ्रूटी (Frooti) के छोटे पैक पर लगेगा बैन?
सिंगल यूज प्लास्टिक पर आसन्न प्रतिबंध आज 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है. यह हम्बल स्ट्रॉ के लिए एक करारा झटका होगा और इसने एफएमसीजी कंपनियों को जूस और डेयरी उत्पादों के छोटे पैक ना बेचने की तरह धकेल दिया है. यह प्रतिबन्ध आज से शुरू है लेकिन कुछ हितधारकों द्वारा समय सीमा बढ़ाने के लिए गहन पैरवी अभी भी चल रही है. सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन. और फ्रूटी एवं अन्य प्रोडक्ट्स में सिंगल यूज प्लास्टिक से बने इस्तेमाल होने वाले स्ट्रॉ की वजह से असमंजस के हालात बन गए हैं कि फ्रूटी के छोटे पैक आज से मार्केट में बिकना जारी रहेंगे या नहीं
आज से LPG Gas Cylinder 198 रुपए सस्ता
आज 1 जुलाई से महंगाई में थोड़ी राहत देते हुए सरकार ने LPG Gas Cylinder के दाम में कटौती की है. जुलाई के लिए 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर (Commerical LPG Cylinder) 198 रुपए सस्ता किया गया है. नई कीतम आज 1 जुलाई से लागू हो गई हैं. वहीं 14.2 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर Domestic LPG cylinder की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. लेकिन पिछले दिनो सरकार ने बड़ी राहत देते हुए उज्जवला योजना के तहत 200 रुपए प्रति सिलेंडर की गैस सब्सिडी देने का ऐलान किया था.
सर्किल रेट पर 20% की छूट बंद करेगी दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार जमीन और अचल संपत्ति के सर्किल रेट पर 20 प्रतिशत की छूट अगले छह महीने के लिए नहीं बढ़ाएगी, जिससे 1 जुलाई से संपत्ति का लेन-देन महंगा हो जाएगा। दिल्ली सरकार के एक आदेश में 30 जून को कहा गया है कि "सक्षम प्राधिकारी ने सर्कल दरों में 20% की छूट को 30.06.2022 के बाद बंद करने का फैसला किया है.
2014 की अधिसूचना के तहत अधिसूचित सर्किल दरें 1 जुलाई, 2022 से लागू होंगी.
दिल्ली सरकार ने 31 दिसंबर, 2021 को कोविड के कारण प्रभावित हुए दिल्ली के रियल एस्टेट सेक्टर की मदद के लिए जमीन और अचल संपत्ति के लिए सर्कल रेट पर 20 प्रतिशत की छूट को 30 जून, 2022 तक बढ़ा दिया था.
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