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राजदेव रंजन हत्याकांड: शहाबुद्दीन और 7 अन्य के खिलाफ आरोप तय

सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के भविष्य का फैसला 12 फरवरी को 

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भारत
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बिहार में सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में आरोपी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन और अन्य 7 लोगों के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं. इस मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी.

तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद मोहम्‍मद शहाबुद्दीन की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने हुई.

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कोर्ट ने आरोप तय किए जाने से पहले शहाबुद्दीन सहित सभी आरोपियों को उन पर लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया.

पिछले पांच जनवरी को एडीजे कोर्ट से इस केस को विशेष कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था. शहाबुद्दीन के अलावा भागलपुर जेल में बंद अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हुई. वहीं मुजफ्फरपुर जेल में बंद अन्य आरोपियों की भी कोर्ट में पेशी कराई गई.

इस मामले में पूर्व सांसद सहित अन्य 7 आरोपियों के विरुद्ध सीबीआई ने कोर्ट में पिछले साल 21 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की थी.

क्‍या है पूरा मामला

बिहार के सीवान जिले में 13 मई, 2016 की शाम को पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वे अपने ऑफिस से काम निपटाकर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी.

इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था. सीबीआई ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सहित अन्य को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की थी.

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