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कोर्ट से बोले चिदंबरम, ‘जेल के खाने की आदत नहीं, घटा 4 किलो वजन’

INX मीडिया केस में चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ी

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (74) ने अपनी जमानत याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चूंकि उन्हें जेल के अंदर मिलने वाले भोजन की आदत नहीं है, इसके चलते उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और उनका वजन चार किलो तक कम हो गया है.

वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद चिदंबरम की याचिका में कहा गया, "उनका स्वास्थ्य खराब है. वह जेल में बंद है और उन्हें वह भोजन दिया जा रहा है, जिसकी उन्हें आदत नहीं है. न्यायिक हिरासत में उनका पहले ही चार किलो वजन घट चुका है."

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जमानत याचिका में कहा गया-

“चिदंबरम 42 दिनों से कैद में हैं, जिसमें 15 दिनों की सीबीआई की अधिकतम कस्टडी रिमांड की अवधि शामिल है और इसलिए उनका निरंतर हिरासत में रहना सजा का रूप है क्योंकि उनकी हिरासत न तो ली जा सकती है और न ही जांच के उद्देश्य से आवश्यक है.”

चिदंबरम ने जमानत के लिए किया सुप्रीम कोर्ट का रुख

आईएनएक्स मीडिया मामले में तीन दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने पी. चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद गुरुवार को उन्होंने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया.

चिदंबरम की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह याचिका दायर की. न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री की याचिका को सूचीबद्ध करने पर निर्णय मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई लेंगे. इसके बाद उन्होंने यह याचिका विचार करने के लिए उनके पास भेज दी.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार किया था.

चिदंबरम पर क्या है आरोप?

इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी ने आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर आरोप लगाया था. इंद्राणी की बेटी शीना बोरा की हत्या के संबंध में इंद्राणी और पीटर इस समय मुंबई में एक जेल में बंद हैं.

चिदंबरम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी धन शोधन का एक मामला दर्ज किया है.

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