अगर आप भी उपभोक्ता हैं और कोई अपने किसी प्रोडक्ट के बहाने आपसे ठगी करता है तो अब उसकी खैर नहीं. संसद में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित 'उपभोक्ता संरक्षण विधेयक' पास हो चुका है. जिसके बाद अब अगर ग्राहक को अच्छी सेवाएं और सामान नहीं मिला तो कंपनी या फिर किसी बड़े ब्रांड पर भारी जुर्माना लग सकता है.
मंगलवार को लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुए इस बिल से उपभोक्ताओं को कई तरह की राहत मिल सकती हैं. वहीं इससे ऐसी कंपनियों पर नकेल कसेगी जो ग्राहकों को भ्रम में डालकर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं.
10 लाख तक जुर्माना
अगर कोई कंपनी आपको गलत जानकारी देती है और झूठ बोलकर अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करती है तो उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है. वहीं उस कंपनी का प्रचार करने वाले किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस पर भी इतना ही जुर्माना लगाया जा सकता है. जैसे अगर कोई बिना किसी प्रूव के पतला या फिर मोटा होने का कोई प्रोडक्ट बेच रहा है और उसमें कोई एक्टर लोगों से इसे लेने की अपील कर रहा है, तो ऐसे में उस सेलिब्रिटी पर जुर्माना लगाया जाएगा. इसका मतलब अब किसी भी प्रोडक्ट की सही जानकारी होने के बाद ही कोई सेलिब्रिटी उसके लिए एडवर्टिजमेंट कर सकता है.
इसके अलावा अगर सेलिब्रिटी और कंपनी दोबारा ऐसी गलती करते हैं तो 5 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
वकील की नहीं होगी जरूरत
इस बिल पर उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि ये बिल 1986 का है. इसके लिए बहुत बार प्रयास किए गए, लेकिन किसी कारणवश ये पास नहीं हो पाया. कंज्यूमर कोर्ट में कई केस लंबित पड़े हैं. अभी भी लाखों केस अभी भी पेंडिंग हैं. अब ग्राहक अपने मोबाइल से भी शिकायत कर सकता है. इसमें वकील की कोई जरूरत नहीं है. खुद ग्राहक अपने केस को डील कर सकता है. रामविलास पासवान ने बिल के बारे में आगे बताया-
मिस लीडिंग एजवर्टिजमेंट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहला मैन्युफेक्चरर, दूसरा पब्लिशर और तीसरा सेलिब्रिटी है. पब्लिशर को राहत दी गई है, लेकिन बनाने वाले को निर्देश हैं कि जो सही है वही लिखें. वहीं अगर सेलिब्रिटी भी किसी प्रोडक्ट की गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी.
क्या हैं नए नियम और जुर्माना
- किसी भी तरह का भ्रामक विज्ञापन देने पर आरोपी कंपनी के मालिक को दो साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना
- अगर कोई भी प्रोडक्ट खराब निकलता है तो उसे बेचने वाला और बनाने वाला दोनों पर कार्रवाई होगी
- किसी कार का इंजन खराब निकलता है तो उस लॉट में बनी सभी कारों की जांच की जाएगी और कंपनी पर जुर्माना लगेगा
- 21 दिन के भीतर दर्ज होगी ग्राहकों की शिकायतें, 21 दिन बाद खुद ही दर्ज हो जाएगी शिकायत
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