कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की तारीख को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. हालांकि, दूसरे चरण के लॉकडाउन के पालन के लिए जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं, कई चीजों के लिए छूट भी दी गई है. दूसरे चरण के लॉकडाउन में शराब को लेकर सरकार ने कोई ढील नहीं दी है.
केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक, शराब के दुकानों को खोलने के आदेश नहीं दिए गए हैं. इसके साथ ही बियर बार भी खोलने का आदेश नहीं दिया गया है. निर्देश में कहा गया है,
सभी शराब की दुकान, बार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमा घर जैसी जगहें जहां लोगों के भीड़ की संभावना है वह 3 मई तक नहीं खोले जाएंगे.
ट्रक चालकों को राहत
ट्रक चालकों को राहत देने के लिए सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने का निर्णय लिया है. इसके मुताबिक, ट्रक चालकों के खाने के लिए हाईवे पर ढाबे खोले जाएंगे. इसके साथ ही ट्रक रिपेयरिंग की दुकान भी हाईवे पर खोले जा सकेगी. हालांकि, हाईवे पर भी शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है.
शराब को लेकर असम सरकार का फैसला
असम में शराब के निर्माण और बिक्री की अनुमति के दो दिन बाद राज्य सरकार ने जारी आदेश को वापस ले लिया है. शराब दुकानों को 3 मई तक बंद रखने के केंद्र सरकार के आदेश के बाद असम सरकार ने शराब के निर्माण और बिक्री करने के आदेश को वापस ले लिया है.
असम सरकार ने राज्य में 12 अप्रैल को आदेश दिया था कि शराब की दुकानों, थोक गोदामों और शराब निर्माण के लिए सोमवार से रोजाना सात घंटे खोलने की अनुमति दी थी.
केंद्र सरकार के जारी निर्देशों के अनुसार, कारोबार और जरूरी सेवाओं के लिए जो छुट दिए जा रहे हैं वह 20 अप्रैल से शुरू होंगे. हालांकि, सरकार ने कहा है कि अगर लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं करने और इसमें नाकाम रहने पर 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट वापस ले ली जाएगी.
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