अरविंद केजरीवाल सरकार ने 21 जून को आदेश जारी किया कि दिल्ली में जो भी शख्स कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया जाएगा, उसे COVID केयर सेंटर (CCC) रेफर किया जाएगा. इन सेंटर में तय होगा कि क्या वो शख्स होम आइसोलेशन में रह सकता है या नहीं.
दिल्ली सरकार का ये आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के उस आदेश को वापस लेने के बाद आया है, जिसमें उन्होंने हर पॉजिटिव शख्स के लिए पांच दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वॉरंटीन जरूरी किया था.
तो दिल्ली में किसी के कोरोना वायरस पॉजिटिव होने पर क्या होता है? ये कैसे तय किया जाता है कि व्यक्ति को घर में क्वॉरंटीन किया जा सकता है? यहां ये सब जानिए.
किसी शख्स के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद का अगला स्टेप क्या है?
- पॉजिटिव शख्स को COVID केयर सेंटर (CCC) रेफर किया जाएगा, जहां बीमारी की गंभीरता का आकलन होगा.
- इन सेंटर में क्लीनिकल कंडीशन, बीमारी की गंभीरता और को-मोर्बिडिटी पता की जाएगी.
- आकलन के आधार पर CCC होम क्वॉरंटीन, इंस्टीट्यूशनल क्वॉरंटीन या अस्पताल में भर्ती होने की सलाह देगा.
CCC क्या है? क्या ये एक अस्पताल है?
CCC एक मेकशिफ्ट फैसिलिटी है. ये होटल, हॉस्टल, स्कूल, स्टेडियम, लॉज जैसी किसी भी जगह बनाए जा सकते हैं. अगर जरूरत पड़ी, तो मौजूदा क्वॉरंटीन फैसिलिटी को भी CCC में तब्दील किया जा सकता है.
दिल्ली में कितने CCC हैं? COVID पॉजिटिव शख्स को इन सेंटर में कौन रेफर करेगा?
दिल्ली में कितने CCC हैं, इसका कोई आधिकारिक डेटा नहीं है. हालांकि, जिस लैब या अस्पताल से कोरोना वायरस का टेस्ट कराया जाता है, वो पॉजिटिव शख्स को पास के केयर सेंटर में रेफर कर सकते हैं.
कोई व्यक्ति होम क्वॉरंटीन का विकल्प कब ले सकता है?
अगर होम आइसोलेशन के लिए पर्याप्त फैसिलिटी मौजूद है, शख्स के क्लीनिकल आकलन में कोई को-मोर्बिडिटी नहीं मिलती है और उसे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, तो वो होम आइसोलेशन का विकल्प ले सकता है.
दिल्ली सरकार इस बात का आकलन करेगी कि होम आइसोलेशन के लिए पर्याप्त फैसिलिटी मौजूद है या नहीं. इसके लिए कम से कम दो कमरे और एक अलग से टॉयलेट होना जरूरी है.
मुझे हल्के लक्षण हैं, लेकिन घर में क्वॉरंटीन होने की जगह नहीं है. मेरे पास क्या विकल्प हैं?
ऐसे मामलों में शख्स को या तो CCC में रहने या पेड आइसोलेशन फैसिलिटी में जाने का विकल्प दिया जाएगा.
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