दिल्ली की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को तीन महीने की सजा सुनाई है. विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के आरोप में कोर्ट ने कुमार पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. हालांकि कोर्ट ने तत्काल जमानत याचिका भी मंजूर कर दी.
कोर्ट ने मनोज कुमार को 2013 विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्वी दिल्ली के कल्याण पुरी इलाके में एक मतदान केंद्र पर चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने का दोषी पाया है. 4 जून को उन्हें दोषी ठहराया गया था. इसके बाद 25 जून को दोषी करार देते हुए सजा पर बहस के लिए मुकर्रर किया था.
क्या है पूरा मामला?
मनोज कुमार कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं. साल 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कुमार ने पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पोलिंग बूथ के सरकारी कामकाज को प्रभावित किया. यहीं नहीं, उन पर ये भी आरोप है कि कुमार ने सरकारी अफसरों के साथ बदसलूकी की. दिल्ली के कल्याणपुरी थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था.
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