दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक सोमनाथ भारती को 2016 के एक मामले में ''AIIMS सिक्योरिटी स्टाफ के साथ मारपीट करने के लिए'' दो साल की जेल की सजा सुनाई. एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडेय ने AAP नेता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
हालांकि, भारती को इस मामले में अपने दोषी ठहराए जाने और जेल की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट के सामने अपील करने के लिए जमानत मिल गई है.
बता दें कि AIIMS के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर 9 सितंबर 2016 को यह मामला दर्ज किया गया था.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 9 सितंबर 2016 को, भारती ने लगभग 300 अन्य लोगों के साथ, AIIMS में एक JCB से एक चारदीवारी के घेरे को गिरा दिया था.
भारती ने अदालत से कहा था कि मामले में उन्हें झूठा फंसाने के लिए पुलिस अधिकारियों और अन्य गवाहों ने उनके खिलाफ गवाही दी थी.
कोर्ट ने भारती को भारतीय दंड संहिता के तहत कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया, जिनमें धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 353 (सरकारी कर्मचारी को उनके कर्तव्य से रोकने के लिए हमला करना या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना) और 147 (दंगा करना) शामिल हैं. इन अपराधों में अधिकतम पांच साल जेल की सजा होती है. अदालत ने भारती के सहयोगियों और सह-अभियुक्तों - जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप सोनू और राकेश पांडे को बरी कर दिया.
मामले पर सामने आई AAP की प्रतिक्रिया
इस मामले पर AAP ने कहा है, ''हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और उस पर पूरा भरोसा करते हैं. हालांकि, हमें लगता है कि इस मामले में सोमनाथ भारती के साथ अन्याय हुआ है. सोमनाथ एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं. उनके निर्वाचन क्षेत्र में लोग दुखी हैं क्योंकि उनकी सजा की खबर फैल रही है.''
इसके अलावा पार्टी ने कहा है कि भारती इस मामले में एक अपील दायर कर रहे हैं. AAP का कहना है कि उसे भरोसा है कि भारती के साथ इस मामले में न्याय होगा.
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