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दिल्ली शराब नीति: ED ने मनीष सिसोदिया और अन्य की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की

मनीष सिसोदिया ने 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी.

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भारत
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जानकारी दी है कि दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और अन्य आरोपियों की दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ₹52 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है. ईडी के मुताबिक, ये संपत्ति मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और से जुड़ी हुई है. ये तब हुआ है जब एक दिन पहले यानी 6 जुलाई को मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

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ईडी ने बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अचल संपत्तियों (मूल्य 7.29 करोड़ रुपये) को कुर्क करने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है, जिसमें मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की दो संपत्तियां, एक अन्य आरोपी राजेश जोशी (निदेशक) की जमीन/फ्लैट शामिल हैं. (चेरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड) और गौतम मल्होत्रा ​​की भूमि/फ्लैट शामिल है.

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि

"कुर्की की कुल कीमत 52.24 करोड़ रुपये है"
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को इस मामले में ईडी ने मार्च में गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

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