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2G घोटाला: राजा-कनिमोझी को बरी किए जाने के खिलाफ HC पहुंचा ED 

स्पेशल कोर्ट ने 2जी घोटाले से जुड़े इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और DMK सांसद कनिमोझी को बरी किया था

Published
भारत
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प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) ने 2जी घोटाले से जुड़े एक मामले में स्पेशल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को चुनौती दी. विशेष अदालत ने 2 जी घोटाले से जुड़े इस मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व दूर संचार मंत्री ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी को बरी कर दिया था. आपको बता दें कि स्पेशल कोर्ट ने इन दोनों के साथ ही 17 अन्य लोगों को भी पिछले साल 21 दिसंबर को बरी किया था.

इनमें डीएमके चीफ एम करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल, एसटीपीएल के शाहिद बलवा और विनोद गोयनका, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स के आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल, फिल्म प्रोड्यूसर करीम मोरानी और कलईगनार टीवी के डायरेक्टर पी अमृतन और शरद कुमार शामिल हैं.
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ईडी ने चार्जशीट में कहा था कि एसटीपीएल ने डीएमके के चैनल कलाईगनार टीवी के प्रमोटर्स को 200 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा दिया था. स्पेशल कोर्ट ने उसी दिन केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) के 2जी मामले में भी राजा और कनिमोझी समेत अन्य लोगों को बरी कर दिया था. सीबीआई का आरोप था कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितताओं की वजह से सरकारी खजाने को 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

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