ईडी ने एयरसेल मैक्सिस मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर लिया. ईडी ने कहा है कि मनी लांड्रिंग केस में चिदंबरम के खिलाफ उसके पास पर्याप्त सबूत हैं. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चिदंबरम समेत नौ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं. आरोप पत्र पर 26 नवंबर को सुनवाई होगी.
ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि चिदंबरम के खिलाफ मनी लांड्रिंग केस को साबित करने के लिए उसके पास पर्याप्त सबूत हैं. ईडी ने चार्जशीट में कहा है
चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम और उनके सहयोगियों से जो कंप्यूटर और दूसरे डिजिटल डिवाइस सीज किए गए हैं, उनमें ऐसे ई मेल थे जिनसे पी चिदंबरम के खिलाफ सबूत मिले हैं. इससे पता चलता है कि कार्ति चिदंबरम की कंपनी में रिश्वत के पैसे पर चर्चा हुई. कार्ति और पी चिदंबरम दोनों के इन कंपनियों से संबंध रहे हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट आईएनएक्स मनी लांड्रिंग केस में चिदंबरम को 29 नवंबर तक गिरफ्तारी से राहत दे दी थी. इसके पहले उन्हें 28 सितंबर तक गिरफ्तारी के लिए राहत दी गई थी. चिदंबरम की ने ईडी की ओर से गिरफ्तारी से छूट के लिए याचिका दायर की थी.
कई बार मिल चुकी है गिरफ्तारी से राहत
चिदंबरम को इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से कई बार गिरफ्तारी से राहत मिल चुकी है. 31 मई को चिदंबरम को 3 जुलाई तक गिरफ्तारी से राहत मिली थी. इसके बाद 1 अगस्त और फिर 28 सितंबर तक उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली.
चिदंबरम से सीबीआई की पूछताछ
चिदंबरम से आईएनएक्स मीडिया मामले में 6 जून को सीबीआई ने चार घंटे तक पूछताछ की थी. सीबीआई का कहना था कि आईएनएक्स मीडिया में विदेशी निवेश को क्लीयरेंस देने में नियमों का उल्लंघन किया गया. आईएनएक्स मीडिया मीडिया मुगल पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी की कंपनी थी. पीटर और इंद्राणी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में जेल में हैं.
चिदंबरम पर आरोप है कि जब वह वित्त मंत्री थी तो आईएनएक्स मीडिया में 305 करोड़ रुपये के निवेश को एफआईपीबी ने गलत तरीके से मंजूरी दी. सीबीआई ने 15 मई 2017 को इस मामले में केस दर्ज किया था. यह मामला 2007 का था जब चिदंबरम यूपीए-1 सरकार में वित्त मंत्री थे.
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