सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले के एक मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया. चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस बी आर गवई और सूर्य कांत की बेंट ने सीबीआई की याचिका पर लालू से जवाब मांगा है .
सीबीआई ने हाईकोर्ट के 12 जुलाई, 2019 के आदेश को चुनौती दी है. जांच एजेंसी ने कहा है कि हाईकोर्ट ने लालू यादव को दोषी ठहराने और उन्हें सजा देने के निचली अदालत के फैसले को निलंबित रखने और उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश देकर गलती की है.
हाईकोर्ट ने देवघर कोषागार से 89.27 लाख रुपए की रकम धोखे से निकाले जाने के मामले में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुये कहा था कि वह अपनी साढ़े तीन साल की सजा की आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं.
लालू प्रसाद यादव चार घोटाले के चार मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं. उन्हें 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है. लालू प्रसाद चारा घोटाले के छह मामलों में दोषी हैं. इनमें से झारखंड में पांच मामलों में से चार में वे दोषी करार दिए जा चुके हैं. पांचवें मामले की सुनवाई रांची स्थित सीबीआई कोर्ट में चल रही है.
लालू प्रसाद यादव पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे हैं और वो रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं. लालू अस्पताल में भी बहुत कम लोगों से ही मुलाकात कर पाते हैं, लेकिन ट्विटर के जरिए बीजेपी और JDU पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते.
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