ADVERTISEMENTREMOVE AD

31 जुलाई तक बढ़ी वाहन संबंधी प्रमाण-पत्रों की वैधता 

COVID-19 संकट के दौरान लोगों की सुविधा के मकसद से आदेश जारी

Updated
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

केंद्र सरकार ने कहा है मोटर वाहन अधिनियमों के तहत कई दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की वैधता की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है. इस फैसले के तहत एक फरवरी से नवीनीकरण में विलंब के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

COVID-19 संकट के दौरान लोगों की सुविधा के मकसद से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक वैधानिक आदेश जारी किया है.

इस आदेश में कहा गया है कि इन दस्तावेजों के नवीकरण सहित किसी गतिविधि के लिए एक फरवरी या उसके बाद अगर शुल्क जमा भी कर दिया गया है और COVID-19 महामारी की रोकथाम से उभरी स्थितियों की वजह से वो गतिविधि पूरी नहीं हो सकी है तो जमा शुल्क को अब भी वैध माना जाएगा.

अगर शुल्क जमा करने में एक फरवरी 2020 से कोरोना लॉकडाउन की अवधि तक विलंब हुआ है तो ऐसे विलंब के एवज में 31 जुलाई 2020 तक किसी भी तरह का अतिरिक्त या विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा.

इससे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में 30 मार्च 2020 को एक एडवाइजरी जारी की थी. इसमें प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई थी कि जिन दस्तावेजों की वैधता में विस्तार नहीं किया जा सका या कोरोना लॉकडाउन की वजह से नहीं किया जा सकता और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को समाप्त हो गई या 30 जून 2020 तक समाप्त हो जाएगी, उन दस्तावेजों को 30 जून 2020 तक वैध माना जाए.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×