कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने हार्दिक पटेल की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने मेहसाणा में साल 2015 हुए दंगा मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की मांग की थी.
कोर्ट के इस फैसले के बाद जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के मुताबिक, हार्दिक पटेल अपनी सजा के चलते लोकसभा चुनाव 2019 नहीं लड़ पाएंगे.
जामनगर से चुनाव लड़ना चाहते थे हार्दिक पटेल
हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने गुजरात की जामनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी. ढाई साल तक गुजरात में पटेल आंदोलन की अगुवाई करने वाले हार्दिक ने कहा था, "मैंने जामनगर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है..लेकिन पार्टी को निर्णय लेने दीजिए कि क्या किया जाना चाहिए. मुझे पार्टी जो भी भूमिका देगी, मैं निभाने के लिए तैयार हूं. परिपक्वता और संजीदगी के साथ मैं कांग्रेस में शामिल हुआ हूं."
हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे हार्दिक
हार्दिक पटेल ने बीते 12 मार्च को तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी. पटेल ने गुजरात में आयोजित राहुल गांधी की एक सार्वजनिक रैली में कांग्रेस की सदस्यता ली थी.
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