बुलंदशहर में कथित गौकशी के शक में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी योगेश राज अब विश्व हिंदू परिषद का पोस्टर बॉय बन चुका है. भले ही योगेश राज यूपी पुलिस की गिरफ्त में हो, लेकिन बुलंदशहर की हर बड़ी सड़क पर किसी हीरो की तरह उसके बड़े-बड़े पोस्टर लगे हुए हैं. पोस्टर में योगेश राज मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं.
होर्डिंग में सबसे बड़ी तस्वीर
मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए विश्व हिंदू परिषद के इन पोस्टर और होर्डिंग्स में सबसे बड़ी फोटो योगेश राज की ही लगाई गई है. हिंसा के आरोपी योगेश को वीएचपी की तरफ से एक पोस्टर बॉय बना दिया गया है. हिंदू संगठन लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गोकशी के रक्षक ही उनके हीरो हैं.
इरादे हैं बुलंद
लंबे समय तक पुलिस से बचते नजर आए हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज को 3 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था. बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि उन्होंने अपने नेता के पोस्टर लगाए हैं और इसमें कोई भी गुनाह नहीं है. होर्डिंग में राज की बड़ी फोटो के साथ सतीश लोधी, आशीष चौहान, सत्येंद्र राजपूत और विशाल त्यागी की फोटो भी लगाई गई है. बजरंग दल ने कहा कि ये होर्डिंग स्थानीय नेताओं ने अपने दम पर बिना किसी मदद के लगाए हैं.
आरोपी है, दोषी नहीं
संगठन के पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सह संयोजक प्रवीण भाटी ने कहा कि होर्डिंग में समूह के स्थानीय पदाधिकारियों की तस्वीरें भी हैं और चूंकि राज बुलंदशहर ईकाई के संयोजक हैं इसलिए इसमें उनकी फोटो भी हैं. भाटी ने कहा कि ये लोग मामले में आरोपी हैं, दोषी नहीं. इसका फैसला अदालत करेगी. उन्होंने कहा, बजरंग दल मामले में अपने पदाधिकारियों के साथ खड़ा है और वह उन्हें हर संभव तमाम कानूनी मदद मुहैया करा रहा है.
योगेश राज पर क्या हैं आरोप
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के स्याना गांव इलाके में कथित गोकशी के शक में फैली हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह सहित एक अन्य युवक का कत्ल कर दिया गया. इस मामले में पुलिस ने 80 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया. पुलिस ने योगेश राज पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया और उसे हिंसा का मुख्य आरोपी बताया. घटना के दौरान शहीद हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह ने उसे समझाने का प्रयास किया था लेकिन वो नहीं माना. हिंसा को भड़काने और लोगों को उकसाने में योगेश राज का ही बड़ा हाथ बताया जा रहा है. पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 302, 333, 353, 427, 436, 394 के तहत मामला दर्ज किया है.
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