एयरसेल-मैक्सिस डील केस में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 7 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है.
मंगलवार को पी. चिदंबरम अग्रिम जमानत की याचिका लेकर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे थे. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को प्रवर्तन निदेशालय 7 अगस्त तक गिरफ्तार नहीं कर सकती है. वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल कर चिदंबरम और कार्ति की अग्रिम जमानत का विरोध किया है.
इससे पहले, पटियाला हाउस कोर्ट ने बीती 2 मई को कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक लगा दी थी. इसके बाद कोर्ट ने 5 जून को कार्ति के पिता पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया था.
कांग्रेस नेता चिदंबरम के बेटे कार्ति को 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने के लिए 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. इस दौरान उनके पिता पी. चिदंबरम यूपीए सरकार में केंद्रीय वित्तमंत्री थे.
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