कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी को अहमदाबाद की निचली अदालत ने 6 महीने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 6 साल पहले गुजरात यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के मुद्दे पर तोड़फोड़ के मामले में ये सजा सुनाई है. इस मामले में कांग्रेस नेता और विधायक जिग्रेश के साथ ही कुल 20 आरोपियों को भी दोषी पाया गया है. कोर्ट ने इस पूरे मामले में तीन अलग-अलग सजा का ऐलान किया है. इन तीन मामलों में से एक में छह महीने की कैद, दूसरे मामले में 500 रुपए और तीसरे मामले में 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद जिग्नेश मेवाणी ने ट्वीट कर लिखा "अहमदाबाद के मेट्रोपोलिटन कोर्ट द्वारा मेरे सहित 19 आरोपियों को 6 महीने की सजा सुनाई गई है. 2016 में गुजरात यूनिवर्सिटी के कानून भवन का नाम बाबा साहब अंबेडकर भवन रखने की मांग के साथ रोड ब्लॉक करने का यह मामला है. आंदोलनकारियों को सजा और बलात्कारियों को रिहाई.
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