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बाबरी विध्वंस केस: कल्याण सिंह के खिलाफ आरोप तय, मिली जमानत

कल्याण सिंह पर दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने का आरोप है

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बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कल्याण सिंह शुक्रवार को लखनऊ की विशेष अदालत में पेश हुए.

कल्याण सिंह के खिलाफ इस मामले में कई धाराओं में आरोप तय किए गए हैं. साथ ही कोर्ट ने कल्याण सिंह को 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है.

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बीजेपी नेता के वकील मनीष ने बताया, कल्याण सिंह को अदालत ने 2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है.  

कल्याण सिंह पर आरोप तय

बीजेपी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह पर आपराधिक साजिश, दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने समेत अन्य धाराओं के तहत आरोप तय हुए हैं.

उन पर धारा 149 के तहत मुकदमा इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि वह घटना के वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे.

लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को बाबरी ढांचा ढहाये जाने के मामले में तलब किया था.

अदालत अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढांचा ढहाने की साजिश के लिए पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई कर रही है.

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