बुलंदशहर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी योगेश राज को जमानत मिलने पर हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की पत्नी ने नाराजगी जताई है. यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर यूपी सरकार आरोपियों को सजा नहीं दे सकती है तो मुझे भी गोली मरवा दे. उन्होंने कहा कि मैं अब इंसाफ की अपील करते-करते थक चुकी हूं.
बुलंदशहर हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज पर लोगों को जमा करने और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था. योगेश ही इस हिंसा का मुख्य आरोपी था. जिसे हाल ही में इलाहाबाद कोर्ट से जमानत मिल गई है. इस हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अब आरोपी के रिहा होने पर सुबोध कुमार की पत्नी ने कहा-
“कुख्यात बाहर आ गए हैं मेरे बहुत ज्यादा नाराजगी है. जिस पर एनएसए लगा हो वो एक साल तक बाहर कैसे आ सकता है? इससे जल्दी जमानत देने की कोई सोचता भी नहीं है. इनको इतनी जल्दी बेल मिलने पर न्याय प्रणाली के प्रति मेरी बहुत ज्यादा नाराजगी है. मैंने सरकार से बहुत अपील कर ली हैं. अब यही अपील कर सकती हूं कि अगर आप अपराधियों को सजा नहीं दे सकते तो मुझे भी गोली मारकर मरवा दीजिए.”रजनी सिंह, सुबोध कुमार की पत्नी
आरोपी इतनी जल्दी कैसे आया बाहर?
बुलंदशहर हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के बेटे ने भी आरोपी को जमानत मिलने पर गुस्सा जाहिर किया है. उनके बेटे श्री प्रताप सिंह ने कहा, "ये मेरे लिए बहुत ही बुरी खबर है. एफआईआर और चार्जशीट में वो मुख्य आरोपी है. उसने दंगा और फसाद कराया. उससे लोगों को जान का खतरा था. अब वो बाहर आ गया. जो व्यक्ति एक बार दंगा करा सकता है वो दोबारा नहीं करा सकता? ये काफी दुख की बात है कि जब हम इंसाफ की मांग करते हैं और आरोपी को इतनी जल्दी बेल मिल जाती है. मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि वो जमानत रद्द कराए. ये सभी गलत लोग जेल में रहेंगे."
पुलिस को कथित गोकशी की सबसे पहले जानकारी देने वाला भी योगेश राज ही था. उसने जो पुलिस को बयान दिया है उसमें कहा कि उसने खेतों में गोकशी होते देखा था. योगेश ने बताया था कि जब वो स्याना गांव के आसपास के खेतों में घूम रहा था तो उसने मुस्लिम समुदाय के 6 लोगों को देखा था. वो लोग एक गाय का कत्ल कर रहे थे.
योगेश राज पर क्या हैं आरोप?
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के स्याना गांव इलाके में कथित गोकशी के शक में फैली हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह सहित एक अन्य युवक का कत्ल कर दिया गया. इस मामले में पुलिस ने 80 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया. पुलिस ने योगेश राज पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया और उसे हिंसा का मुख्य आरोपी बताया. पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 302, 333, 353, 427, 436, 394 के तहत मामला दर्ज किया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगेश राज साल 2016 से बजरंग दल का मेंबर है.
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