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INX मीडिया केसः कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत,हाईकोर्ट से मिली जमानत

28 फरवरी को हुई हुई थी कार्ति की गिरफ्तारी

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आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. 10 लाख रुपये के मुचलके पर कार्ति को जमानत दी गई. हालांकि अदालत ने उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगाई है कहा है कि वो अपने बैंक अकाउंट को भी बंद नहीं करवा सकते हैं.

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ED की गिरफ्तारी से 28 मार्च तक मिली थी रोक

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को 28 मार्च तक बढ़ा दिया था. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि इस मामले पर 26 मार्च को सुनवाई की जायेगी. ED की गिरफ्तारी की शक्ति पर हाईकोर्ट के विरोधाभासी नजरिए को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने लंबित मामला अपने पास ट्रांसफर किया था.

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28 फरवरी को हुई हुई थी कार्ति की गिरफ्तारी

कार्ति को चेन्नई हवाईअड्डे से 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.कार्ति ने यह आरोप लगाते हुए अदालत से जमानत मांगी थी कि सीबीआई केंद्र के इशारे पर उनके पिता की छवि धूमिल करने पर काम कर रही है जिनके कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया समूह को एफआईपीबी मंजूरी दी गई. हालांकि सीबीआई और ईडी ने उनके आरोपों को बेबुनिया बताया था.

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कार्ति पर रिश्वत लेने का आरोप

कार्ति पर आरोप है कि उनके पिता पी. चिदंबरम के केंद्र में वित्तमंत्री रहते हुए उन्होंने निजी कंपनियों से कथित तौर पर विदेशी निवेश की मंजूरी दिलाने के बदले रिश्वत ली थी. सीबीआई ने अदालत को बताया था कि उसे कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे साबित हो सकता है कि कार्ति चिदंबरम ने विदेशी निवेश मंजूरी दिलाने के बदले रिश्वत ली थी.

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