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कुलभूषण पर पाकिस्तान के झूठे दावे मानने का दबावः विदेश मंत्रालय

पाकिस्तान की जेल में कैद हैं भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव

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पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव और भारतीय अधिकारी के बीच मुलाकात पर विदेश मंत्रालय ने बताया कि आज की मुलाकात से लगा कि कुलभूषण जाधव काफी दवाब में हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसा लग रहा है कुलभूषण पर पाकिस्तान के झूठे दावों को मानने का बहुत ज्यादा दवाब है. उन्होंने कहा कि पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बता दें, पाकिस्तान की ओर से कॉन्सुलर एक्सेस दिए जाने के बाद सोमवार को पाकिस्तान में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलूवालिया ने कुलभूषण जाधव से मुलाकात की थी.

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विदेश मंत्रालय ने कहा, विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे. जानकारी के मुताबिक, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुलभूषण जाधव की मां से बात की और आज के घटनाक्रम की जानकारी दी.

भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर मिलने पहुंचे

कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस दिए जाने के बाद अब पाकिस्तान में भारतीय उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया उनसे मुलाकात कर रहे हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारत सरकार ने इस मीटिंग को लेकर कहा, हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान इस मीटिंग के लिए स्वतंत्र, न्यायपूर्ण और सार्थक माहौल उपलब्ध कराएगा. सभी सुविधाएं आईसीजे के ऑर्डर के मुताबिक दी जाएंगी. बताया जा रहा है कि भारतीय अधिकारी जाधव से करीब दो घंटे तक बातचीत करेंगे.

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया था. पाकिस्तान ने जाधव पर जासूसी और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था. फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन अंतरराष्‍ट्रीय कोर्ट ने रोक लगा दी. 
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क्या होता है कॉन्सुलर एक्सेस?

VCCR के आर्टिकल 36 (1) (बी) में कहा गया है कि अगर किसी देश (A) के नागरिक को किसी दूसरे देश (B) में गिरफ्तार किया जाता है, तो...

देश B को बिना देरी किए वीसीसीआर के अधिकारों के तहत उस देश A को जानकारी देनी होगी. इसमें देश A के अधिकारियों को जानकारी देना और उनसे मदद लेना शामिल है.

देश B को देश A के दूतावास या उच्चायोग को ये जानकारी देना जरूरी है कि उन्होंने उस देश के नागरिक को गिरफ्तार/हिरासत में लिया है.

आर्टिकल 36(1)(सी) में कहा गया है कि देश A के अधिकारियों को उस देश में सफर करने का अधिकार है जिस देश में गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है. गिरफ्तार व्यक्ति का कानूनी सहायता देने का भी प्रावधान है.

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