केंद्र सरकार ने शनिवार सुबह से लॉकडॉउन में कुछ राहत दी है. नए ऑर्डर के तहत नगरनिगम सीमा में आने वाली रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानों को खोला जा सकता है.
हालांकि मॉल थियेटर्स, मल्टी ब्रॉन्ड स्टोर्स को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. बता दें केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को लॉकडॉ़उन बढ़ाने के फैसले के वक्त 20 तारीख के बाद कुछ रियायतें देने का वायदा किया था.
यहां जानिए क्या रहेगा खुला और क्या अब भी रहेगा बंद.
यहां साफ कर दें कि रेस्टारेंट केवल खाना पैक करने की सुविधा देंगे. मतलब यहां से ग्राहक खाना पैक करवाकर ले जा सकते हैं. लेकिन इन्हें फिलहाल ग्राहकों को पहले की तरह अंदर बिठाकर खिलाने की अनुमति नहीं है.
इस मौके पर ज्वाइंट सेक्रेटरी पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा,
जो दुकानें सामान बेच रही हैं वो तो खुल सकती हैं, लेकिन जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं, जैसे सैलून,ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा उनको खोलने की अनुमति अभी नहीं है. गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं है.
बता दें यह रियायतें कोरोना हॉट स्पॉट एरिया में लागू नहीं होंगी. इन दुकानों को खोलने के साथ-साथ कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा. दुकानों में सिर्फ आधे कर्मचारी ही काम कर सकते हैं. इन्हें मास्क पहनना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखना होगा.
शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति भी फिलहाल नहीं दी गई है. वहीं तंबाकू-सिगरेट उत्पादों की दुकानों को अपने पिछले ऑर्डर में सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था. यह भी फिलहाल बंद रहेंगी.
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