मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने सोमवार को तमिलनाडु पुलिस को निर्देश दिया कि वह विल्लुपुरम अन्बु जोति आश्रम मामले में एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) दाखिल करे, जहां यौन उत्पीड़न, प्रताड़ना और आश्रम से देश के अन्य स्थानों पर मानसिक रूप से अस्थिर रोगियों की तस्करी की गई।
न्यायमूर्ति एम.एम. की खंडपीठ सुंदर और एम. निर्मल कुमार ने लापता कैदी के मामले में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण पर एटीआर मांगी।
70 वर्षीय जफीरुल्लाह को हालीदीन ने आश्रम में भर्ती कराया था, जो जफिरउल्लाह के भतीजे सलीम खान का दोस्त था। अमेरिका के रहने वाले सलीम खान ने अपने पैतृक स्थान की यात्रा के दौरान अपने चाचा से मिलने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन पाया कि वह आश्रम में मौजूद नहीं थे।
हालीदीन ने केदार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले में कोई प्रगति नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
जैसा कि खंडपीठ ने पुलिस को आश्रम चलाने वाले जुबिन बेबी को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया, अतिरिक्त लोक अभियोजक आर. मुनियप्पाराज ने कहा कि जुबिन को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह न्यायिक हिरासत में है। अभियोजक ने अदालत को यह भी बताया कि आरोपी की वीडियो कॉन्फ्रेंस संभव नहीं थी। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) पेश करने को कहा।
तमिलनाडु के डीजीपी, सी. सिलेंद्र बाबू ने मामले को सीबी-सीआईडी को स्थानांतरित कर दिया है, लेकिन मामला सीबीआई को सौंपे जाने की संभावना अधिक है।
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