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बॉम्बे HC के CBI जांच के फैसले को SC में चुनौती दे सकते हैं देशमुख

अनिल देशमुख ने 5 अप्रैल को महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया

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अनिल देशमुख ने 5 अप्रैल को महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. इस्तीफे से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने देशमुख के खिलाफ पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों पर सीबीआई को प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया था. अब खबर आई है कि अनिल देशमुख हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं.

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देशमुख इस्तीफे के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. कहा जा रहा है कि अनिल देशमुख राजधानी में सुप्रीम कोर्ट के टॉप वकीलों से मुलाकात करेंगे. हाई कोर्ट के निर्देश के कुछ समय बाद ही इस्तीफा दे दिया था.

मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए 5 अप्रैल को हाईकोर्ट ने कहा कि ‘जांच 15 दिन में पूरी होनी चाहिए.’ 

हाई कोर्ट ने क्या कहा था?

बॉम्बे हाई कोर्ट ने परमबीर सिंह की आपराधिक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पास किया. सिंह ने अपनी याचिका में सीबीआई जांच की मांग की थी. इसके अलावा कोर्ट में दो और जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं. इनमें एक स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी.

चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस गिरीश कुलकर्णी ने कहा, "अगर पुलिस को जांच दी जाती है तो कोई स्वतंत्र जांच नहीं हो सकती क्योंकि देशमुख गृह मंत्री हैं. सीबीआई डायरेक्टर को प्रारंभिक जांच की इजाजत दी जाती है. इसे 15 दिनों में खत्म करना होगा."

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि CBI को तुरंत FIR दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच के लिए पहले ही एक ‘उच्च स्तरीय समिति’ का गठन किया है. 

मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने कहा, "एक उच्चस्तरीय समिति के लिए राज्य सरकार की ओर से लाया गया सरकारी प्रस्ताव हमें विश्वास दिलाता है कि इसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है."

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