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अब महाराष्ट्र में कुछ शर्तों के साथ शराब की होगी होम डिलीवरी

महाराष्ट्र के एक्साइज विभाग ने आदेश जारी किया है कि, कुछ शर्तों के साथ शराब की होम डिलीवरी कराई जाएगी.

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भारत
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कोरोना संकट की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार अलग-अलग जोन में छूट दे रही है, जिसके बाद कई राज्यों में शराब की दुकानें खोल दी गईं. इसके बाद कई राज्यों से शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें-वीडियो और खबरें आईं.महाराष्ट्र जहां सबसे अधिक कोरोना के मामले हैं वहां भी शराब की दुकानें खोली गई. लेकिन बाद में दुकानें बद करा दी गईं. अब फिर से शराब बेचने के लिए सरकार ने होम डिलीवरी का फैसला लिया है.

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सिर्फ लॉकडाउन में ही होगी शराब की होम डिलिवरी

महाराष्ट्र के एक्साइज विभाग ने आदेश जारी किया है कि, कुछ शर्तों के साथ शराब की होम डिलीवरी कराई जाएगी. हालांकि, आदेश में कहा गया है कि ये केवल लॉकडाउन के दौरान ही जारी रहेगा.

महाराष्ट्र में 14 मई से शराब की होम डिलीवरी शुरू की जाएगी. लेकिन ये व्यवस्था प्रतिबंधित क्षेत्रों में नहीं कराई जाएगी.

परमिट वाले दुकानों को होगी होम डिलीवरी की इजाजत

एक्साइज विभाग ने आदेश में कहा है कि शराब की होम डिलीवरी करने की इजाजत उन्हीं दुकानों को होगी जिनको परमिट दिया जाएगा. साथ ही होम डिलीवरी किस तरह से करनी है इसका फैसला शराब दुकान को करना होगा. जो शराब की दुकानें होम डिलीवरी करेंगी, उन्हें अपने डिलीवरी ब्वॉय की मेडिकल रिपोर्ट के साथ लिस्ट एक्साइज विभाग को देनी होगी. डिलीवरी ब्वॉय को मास्क, ग्लव्स लगाना जरूरी होगा.

एक्साइज विभाग जारी करेगा आईकार्ड

एक्साइज विभाग के आदेश के अनुसार, विभाग खुद भी डिलीवरी ब्वॉय की एक कोविड-19 जांच करेगा, जिसके बाद उसे एक आईकार्ड दिया जाएगा. साथ ही जिस व्यक्ति को ये आईकार्ड जारी किया जाएगा केवल वही शराब की होम डिलीवरी कर सकेगा.

वहीं, सरकार ने ऑनलाइन शराब परमिट पर भी विचार कर रही है. लेकिन ऑनलाइन शराब बिक्री के लिए परमिशन बहुत कम लोगों को दी जा सकती है.

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