भारतीय रेलवे के 12 मई से कुछ यात्री ट्रेन सेवाओं की शुरुआत करने से पहले, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोगों के ट्रेन से यात्रा करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल (SOP) जारी किया है. इसके तहत स्टेशन पर प्रवेश की अनुमति सिर्फ उन यात्रियों को ही होगी, जिनके पास कन्फर्म्ड ई-टिकट होगा.
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SOP में कहा गया है
- स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ सलाह करके ट्रेनों के मूवमेंट को ग्रेडेड मैनर में रेल मंत्रालय अनुमति देगा
- रेल मंत्रालय ट्रेनों के शेड्यूल, बुकिंग के लिए प्रोटोकॉल्स, यात्रियों की एंट्री, मूवमेंट और कोच सर्विस से जुड़े स्पेसिफिकेशन का व्यापक तौर पर प्रचार करेगा
- रेल मंत्रालय अपने स्टाफ और यात्रियों के लिए इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन (IEC) कैंपेन के जरिए हेल्थ एडवाइजरी/गाइडलाइन्स सर्कुलेट करेगा.
SOP के मुताबिक, रेल मंत्रालय रेलवे स्टेशनों पर ये बातें सुनिश्चित कराएगा
- सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग होनी चाहिए और सिर्फ बिना (COVID-19 के) लक्षण वाले यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाए
- स्टेशन के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट और कोच में सभी यात्रियों को हैंड सैनेटाइजर्स मुहैया कराए जाएं
- सभी यात्री एंट्री और यात्रा के दौरान फेस कवर या मास्क पहने हों
SOP के तहत, बोर्डिंग और यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
SOP के आखिरी हिस्से में कहा गया है कि अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद यात्रा करने वाले लोगों को उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की तरफ से बनाए गए हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा.
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टॉपिक: गृह मंत्रालय कोरोना लॉकडाउन
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