दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज बीजेपी के सांसद एमजे अकबर की मानहानि के केस की सुनवाई हुई. महिला पत्रकार प्रिया रमानी को 10000 रुपए के पर्सनल बेल बॉन्ड पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है. सुनवाई की अगली तारीख 8 मार्च है.
MeToo विवाद के वक्त एक सीनियर महिला पत्रकार प्रिया रमानी ने एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसके बाद बीजेपी नेता ने पत्रकार के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था.
प्रिया ने आरोप लगाया था कि अपने पत्रकारिता के दिनों में एमजे अकबर ने उनका यौन उत्पीड़न किया था. उस वक्त प्रिया के अलावा कई और महिला पत्रकारों ने अकबर पर संगीन आरोप लगाए थे.10 से भी ज्यादा महिलाओं ने बीजेपी सांसद एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था जिसके बाद 17 अक्टूबर 2018 को उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था.
अक्टूबर 2017 में प्रिया रमानी ने Vogue मैगजीन में खुद के साथ हुए यौन दुर्व्यवहार को लेकर एक आर्टिकल लिखा था. उस आर्टिकल में तो प्रिया ने अकबर का नाम नहीं लिखा था लेकिन एक साथ बाद उन्होंने स्वीकार किया था कि वो आर्टिकल उन्हीं के बारे में था.
इसके बाद करीब 13 महिला पत्रकारों ने अकबर पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार और खराब व्यवहार के संगीन आरोप लगाए थे.
29 जनवरी को दिल्ली कोर्ट में एमजे अकबर ने प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया और कोर्ट ने पत्रकार प्रिया के खिलाफ समन जारी किया. इस मानहानि मामले में मेट्रोपोलिटन चीफ मजिस्ट्रेट समर विशाल ने प्रिया को समन किया है. कोर्ट में पेश होने से पहले रमानी ने ट्वीट करके लिखा है कि, “अब समय है कि जब हम अपनी आपबीती बताएं”.
बता दें कि एक यूएस पत्रकार ने भी एमजे अकबर पर आरोप लगाया था कि 23 साल पहले जब वो जयपुर में एक होटल में थीं तो अकबर ने उनका रेप किया था. हालांकि बीजेपी नेता का कहना है कि वो आपसी सहमति से हुआ था. इन सभी आरोपों के बीच एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने एमजे अकबर की सदस्यता रद्द कर दी थी.
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