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PMC की तरह डूबा आपका बैंक तो 1 के बजाय 5 लाख तक मिलेगा बीमा

खाताधारकों के लिए बीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किए गए

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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए शनिवार को आम बजट में बैंक जमा पर मौजूदा एक लाख रुपये के बीमा कवर को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का ऐलान किया. सरकार ने यह फैसला पिछले साल सामने आए पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) घोटाले के बाद लिया है. घोटाले के बाद बैंक के कारोबार को बंद कर दिया गया, जिससे हजारों जमाकर्ताओं को नुकसान भुगतना पड़ा.

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RBI की हो रही थी काफी आलोचना

एक लाख रुपये की बैंक जमा को बीमा कवर करने की सीमा तय करने को लेकर पिछले कुछ महीनों से सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की काफी आलोचना हो रही थी.

आरबीआई के दिशानिर्देश के मुताबिक, डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) के तहत सभी वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों में जमा राशि बीमा के तहत होती है. यह अभी तक एक लाख रुपये थी. इसका अर्थ यह था कि बैंक में ग्राहक का चाहे जितना भी धन जमा हो, बैंक के दिवालिया होने या बंद होने पर उसे महज एक लाख रुपये ही वापस दिया जाना होता था. लेकिन, अब इस राशि को बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है अर्थात बैंक के डूबने की स्थिति में ग्राहक को उसकी कुल जमा और ब्याज के आधार पर पांच लाख रुपये तक मिलेंगे.

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